हाईकोर्ट का आदेश, महीने भर में शहरी इलाके से बाहर की जाएं सभी डेयरियां

नगर आयुक्त ने केार्ट को बताया क 990 डेयरियां हटायीं गयीं किन्तु उनमें से 180 फिर से बना लीं गयी

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Tue, 28 Jan 2020 08:25 PM (IST) Updated:Wed, 29 Jan 2020 08:18 AM (IST)
हाईकोर्ट का आदेश, महीने भर में शहरी इलाके से बाहर की जाएं सभी डेयरियां
हाईकोर्ट का आदेश, महीने भर में शहरी इलाके से बाहर की जाएं सभी डेयरियां

लखनऊ, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नगर आयुक्त को लखनऊ नगर निगम इलाके से सभी डेयरियां हटाने के लिए एक माह में कदम उठाने का आदेश दिया है। वहीं नगर आयुक्त ने कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 990 डेयरियों को हटा दिया गया था लेकिन कुछ समय बाद 180 डेयरियां फिर से स्थापित हो गईं हैं। यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस करुणेश सिंह पवार की बेंच ने राहुल श्रीवास्तव की ओर से दाखिल याचिका पर दिया।

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर आयुक्त को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा था। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हाजिर हुए, नगर आयुक्त डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि कुल 1038 डेयरियों में से 990 डेयरियों को हटा दिया गया है। कई डेयरी मालिकों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई गई हैं, साथ ही अब तक पौने दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। लेकिन हटाने के कुछ समय बाद 180 डेयरियां फिर से स्थापित कर ली गईं हैं।

उन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि पुलिस के सहयोग से इन सभी डेयरियों को हटा दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इस समय शहर में डिफेंस एक्स्पो चल रहा है, जो 9 फरवरी तक चलेगा। लिहाजा पुलिस से सहयोग लेने के लिए उन्हें 15-20 दिन का समय और दिया जाए। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने उन्हें एक महीने का समय देते हुए, नगर निगम इलाके से सभी डेयरियां हटाने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई एक महीने पश्चात होगी। 

chat bot
आपका साथी