डीजीपी ओपी सिंह भी मुख्य सूचना आयुक्त की दौड़ में, 31 जनवरी को होंगे रिटायर

DGP UP OP Singh मुख्य सूचना आयुक्त बनने की दौड़ में पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह भी शामिल हैं। उन्होंने भी इस पद के लिए आवेदन किया है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Publish:Sun, 22 Dec 2019 11:40 AM (IST) Updated:Sun, 22 Dec 2019 11:40 AM (IST)
डीजीपी ओपी सिंह भी मुख्य सूचना आयुक्त की दौड़ में, 31 जनवरी को होंगे रिटायर
डीजीपी ओपी सिंह भी मुख्य सूचना आयुक्त की दौड़ में, 31 जनवरी को होंगे रिटायर

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश (ओपी) सिंह रिटायरमेंट के बाद अगले ठिकाने की तलाश में लग गए हैं। 31 जनवरी 2020 को रिटायर होने से पहले ही ओपी सिंह मुख्य सूचना आयुक्त के पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं।

मुख्य सूचना आयुक्त के एक पद के लिए चार दर्जन से अधिक आवेदन आए हैं। इस पद के लिए अवकाश प्राप्त आइएएस, आइपीएस व पीसीएस अफसरों के साथ ही कई पत्रकारों ने आवेदन किया है। मुख्य सूचना आयुक्त बनने की दौड़ में पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह भी शामिल हैं। उन्होंने भी इस पद के लिए आवेदन किया है। 1983 बैच के आइपीएस अफसर ओपी सिंह 31 जनवरी 2020 को रिटायर हो रहे हैं।

प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त के एक पद के साथ ही सूचना आयुक्त के दस पद हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर तैनात जावेद उस्मानी का कार्यकाल 16 फरवरी 2020 को खत्म हो रहा है। इससे पहले सरकार ने इस पद पर नियुक्ति के लिए 20 दिसंबर तक आवेदन मांगे थे। प्रशासनिक सुधार विभाग में एक पद के लिए करीब 50 आवेदन पत्र जमा हुए हैं।

इस पद के लिए जिनके आवेदन पत्र जमा हुए हैं उनमें ज्यादातर नौकरशाह, पत्रकार व अधिवक्ता हैं। आवेदन पत्रों की छंटनी के लिए जल्द ही एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित होगी। यह कमेटी आवेदन पत्रों की जांच करेगी। इसके बाद आवेदन पत्र मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के पास भेज दिए जाएंगे। चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष एवं एक कैबिनेट मंत्री भी रहते हैं।

अब तीन साल ही मिलेगा कार्यकाल

सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त के अधिकारों में कटौती की गई है। इनका कार्यकाल अब पांच वर्ष के बजाय तीन वर्ष का होगा। मुख्य सूचना आयुक्त को अब 2.50 लाख रुपये के बजाय 2.25 लाख रुपये महीना वेतन मिलेगा।

सूचना आयुक्तों से पहले हो जाएंगे रिटायर

मुख्य सूचना आयुक्त जो भी बनेगा वह सूचना आयुक्तों से पहले ही रिटायर हो जाएगा। सूचना आयुक्तों के सभी दस पद पर इस वर्ष 26 फरवरी को तैनाती हुई है। इनकी नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की व्यवस्था के तहत पांच साल या 65 वर्ष की आयु तक के लिए हुई है, जबकि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति अधिनियम में संशोधन के बाद होने जा रही है। ऐसे में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल अब तीन वर्ष का ही रहेगा। 

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