स्किन की बीमारी में दे दी कैंसर की दवा, कोर्ट ने केस दर्ज करने के दिए आदेश

दो साल पहले डॉक्टर ने मामूली त्वचा की बीमारी में दे दी कैंसर की दवा मरीज की हो गई थी कोर्ट ने डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Thu, 06 Feb 2020 10:21 AM (IST) Updated:Thu, 06 Feb 2020 10:21 AM (IST)
स्किन की बीमारी में दे दी कैंसर की दवा, कोर्ट ने केस दर्ज करने के दिए आदेश
स्किन की बीमारी में दे दी कैंसर की दवा, कोर्ट ने केस दर्ज करने के दिए आदेश

लखनऊ, जेएनएन। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। त्वचा की बीमारी में मरीज को डॉक्टर ने कैंसर की दवा दे दी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। मामले में दो साल बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार की अदालत ने डॉ. अबीर सास्वत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। 

पति की हो गई थी मौत 

अदालत के समक्ष डॉ. अबीर सास्वत के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली यह अर्जी आतिका सिंह ने अपने अधिवक्ता आलोक सिंह के माध्यम से दी है। अर्जी में वादिनी ने कहा है कि उसके पति अशोक कुमार सिंह त्वचा रोग से पीड़ित थे। उनका इलाज डॉ. अबीर सास्वत द्वारा 23 जून 2018 से किया जा रहा था। उनकी क्लीनिक इन्दू श्री स्कीन के नाम से इंदिरा नगर में है। कहा गया है कि आरोपित डॉक्टर ने 25 जून 2018 को अपनी क्लीनिक में बायोप्सी की तथा तीन अगस्त को रेटूक्सीमैब नामक दवा चढ़ाई तथा हालत खराब होने के बावजूद पुन: दो बार दवा चढ़ाई। अर्जी में कहा गया है कि कैंसर पीड़ित मरीजों को चढ़ाने वाली इस दवा को उनके पति को चढ़ाने से 25 सितंबर 2018 को उनकी मृत्यु हो गई। थानाध्यक्ष गाजीपुर को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। 

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