बिकरू कांड : निलंबित DIG अनंत देव की फिर बढ़ी मुश्किलें, उनके आदेश से ही नष्ट हुई थी भाजपा नेता की हिस्ट्रीशीट

कानपुर के तत्कालीन डीआइजी अनंत देव के आदेश पर ही भाजपा नेता संदीप ठाकुर की हिस्ट्रीशीट को नष्ट किया गया था। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस प्रकरण में कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण से टिप्पणी मांगी थी।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Mon, 14 Jun 2021 08:00 AM (IST) Updated:Mon, 14 Jun 2021 08:00 AM (IST)
बिकरू कांड : निलंबित DIG अनंत देव की फिर बढ़ी मुश्किलें, उनके आदेश से ही नष्ट हुई थी भाजपा नेता की हिस्ट्रीशीट
निलंबित डीआइजी अनंत देव के आदेश पर भाजपा नेता संदीप ठाकुर की हिस्ट्रीशीट को नष्ट किया गया था।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के बाद जांच के घेरे में आए निलंबित डीआइजी अनंत देव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। कानपुर के तत्कालीन डीआइजी अनंत देव के आदेश पर ही नवंबर, 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नेता संदीप ठाकुर की हिस्ट्रीशीट को नष्ट किया गया था। एक भाजपा नेता की शिकायत पर एक दिन पूर्व अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस प्रकरण में कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण से टिप्पणी मांगी थी। पाया गया है कि नवंबर, 2019 में हिस्ट्रीशीट तत्कालीन डीआइजी अनंत देव के ही आदेश पर नष्ट की गई थी। हिस्ट्रीशीटर की निगरानी बंद कर हिस्ट्रीशीट को नष्ट करने का आदेश दिया गया था।

कानपुर के भाजपा नेता व पूर्व जिलाध्यक्ष राधेश्याम पांडेय ने अपर मुख्य सचिव गृह गृह अवनीश कुमार अवस्थी से इस मामले में शिकायत की थी। आरोप है कि कानपुर एसएसपी के पद पर तैनात रहते हुए डीआइजी अनंत देव ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता संदीप ठाकुर की हिस्ट्रीशीट को नष्ट कराने में अहम भूमिका निभाई थी। अपर मुख्य सचिव, गृह से इस मामले की गहनता से जांच कराए जाने की मांग की गई थी। शासन भी हरकत में आ गया और कानपुर के पुलिस कमिश्नर से मामले में टिप्पणी मांग ली गई। पुलिस कमिश्नर कानपुर असीम अरुण का कहना है कि उन्होंने अपनी टिप्पणी शासन को भेज दी है।

वहीं, एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि किसी अपराधी की हिस्ट्रीशीट खुलने के बाद उसे खत्म नहीं किया जा सकता। हालांकि जिले के एसएसपी/एसपी को हिस्ट्रीशीटर की मृत्यु होने या हिस्ट्रीशीट को आगे बनाए रखने को महत्वहीन पाए जाने की दशा में उसे नष्ट करने का आदेश देने का अधिकार होता है। किसी भी अपराधी की हिस्ट्रीशीट खत्म करने के तीन प्रमुख नियम हैं कि उसकी उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए। वह बीते 10 से 15 सालों में कोई भी अपराध नहीं किया हो। किसी भी तरह से उसकी अपराध में संलिप्तता और सक्रियता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी डीआइजी ने इन सभी मानकों को ताक पर रखकर संदीप की हिस्ट्रीशीट खत्म करने का आदेश जारी कर दिया। 

उल्लेखनीय है कि अनंत देव को बिकरू कांड के बाद गठित विशेष जांच दल की रिपोर्ट पर नवंबर 2020 में निलंबित कर दिया गया था। अब शासन इस मामले में भी कार्रवाई कर सकता है। बिकरू कांड की जांच में सामने आया था कि सीओ के बार-बार चिट्‌ठी भेजने के बाद भी थानेदार पर कार्रवाई नहीं की गई। विकास दुबे के खजांची जय बाजपेई और अनंत देव का कनेक्शन भी सामने आया था। अनंत देव की घोर लापरवाही सामने आने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। बीते साल से वह निलंबित चल रहे और एक के बाद एक कारनामे सामने आने के बाद अब उनके बहाली की उम्मीद भी नहीं दिख रही है।

chat bot
आपका साथी