2433 किसानों ने की ऋण मोचन की शिकायत
ललितपुर ब्यूरो : मुख्यमन्त्री की महत्वाकाक्षी फसल ऋण मोचन योजना में 6 जून को खुले शिकायती पोर्टल म
ललितपुर ब्यूरो :
मुख्यमन्त्री की महत्वाकाक्षी फसल ऋण मोचन योजना में 6 जून को खुले शिकायती पोर्टल में 2433 किसानों ने शिकायत दर्ज करायी थी। यह पोर्टल 15 जून तक खुला था। अब बैंक व तहसील से सत्यापन व जाँच पड़ताल के बाद पात्रों का चयन किया जायेगा। जिला स्तरीय कमिटि से हरी झण्डी मिलने के बाद पात्रों के खाते में रुपया भेज दिया जायेगा।
किसानों की दशा सुधारने व उन्हे कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ ने कई योजनायें शुरू की है, जिसमें मुख्यमन्त्री फसल ऋण मोचन योजना बेहद महत्वपूर्ण है। योजना के अनुसार लघु एवं सीमान्त किसानों का एक लाख रुपये तक का फसली ऋण माफ किया गया था। प्रथम चरण के बाद इस योजना का लाभ लेने से चूक गये किसानों द्वारा कई चरणों में कर्ज माफी के लिए ऑनलाइन शिकायत की थी। नियमानुसार ऑनलाइन शिकायत आने के बाद इसे राज्य स्तर पर जाँच पड़ताल के लिए भेजा जाता है। वहाँ से पात्र पाये जाने वाले किसानों की सूची फाइनल की जाती है। इसके बाद शासन द्वारा पात्र पाये गये किसानों के कर्ज की राशि बैंकों को दी जाती है। फिर बैंक के वरिष्ठ अधिकारी सम्बन्धित किसानों के बैंक खातों में धनराशि भेज देते है। इसके बाद किसान को फसल ऋण मोचन का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। एक बार पुन: किसानों को कर्जमाफी योजना का लाभ देने के लिए आठवा चरण शुरू किया गया। इसके तहत वंचित रह गये किसानों को ऑनलाइन शिकायत करने के लिए 6 जून से पोर्टल शुरू किया गया था, जो 15 जून तक खुला रहा। इस दौरान जनपद के कुल 2433 किसानों ने पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की।
इनकी अब जाँच की जा रही है। जाँच के बाद पात्रों का चयन होगा। इसके बाद सम्बन्धित तहसील से भी इन किसानों का सत्यापन किया जायेगा। इसके बाद ये नाम जिला स्तरीय कमिटि के पास भेजे जायेंगे, जहाँ पात्र किसानो का चयन किया जायेगा। चयनित किसानो की सूची लखनऊ स्थित मुख्यालय भेजी जायेगी। जहाँ से पात्र किसानों के खाते में कर्ज की धनराशि भेजी जायेगी। बाद में इन किसानो को फसल ऋण मोचन का प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा। फिलहाल, इस योजना से जनपद के किसानों को काफी लाभ होगा।
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यह किसान होंगे पात्र
ऐसे किसान जिनकी भूमि 5 एकड़ तक है, उन्हे लघु किसान कहा जाता है और जिनकी भूमि ढाई एकड़ तक है उन्हे सीमान्त किसान कहा जाता है। ऐसे किसान जिन्होंने 31 मार्च 2016 तक फसली ऋण लिया है, उन्हे इस योजना का लाभ दिया जायेगा। यही नहीं ऐसे किसान जिन्होंने उक्त तिथि तक या बाद में अपना जितना कर्जा भी जमा किया है, तो शेष बचे कर्ज को भी इस योजना के तहत शामिल कर माफ किया जायेगा।
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अब तक 46500 किसानों को मिला लाभ
फसल ऋण मोचन योजना के तहत पिछले सात चरणों में लगभग 46500 किसानों को इस योजना का लाभ देते हुए उनका कर्जा माफ किया गया है। 11 सितम्बर 2017 को प्रथम चरण में लगभग 30 हजार किसानों का कर्जा माफ किया गया था। अब आठवें चरण के लिए एक बार फिर शासन के निर्देश पर पोर्टल खोला गया है। सातवें चरण तक लगभग 29610 किसानों ने ऑनलाइन शिकायत की है। इसमें जो किसान पात्र होंगे उन्हे भी लाभ दिया जायेगा।
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14 अधिकारियों की टीम करती है पड़ताल
ऑनलाइन शिकायत के बाद जिला स्तर के 14 अधिकारियो की टीम इसकी जाच पड़ताल करती है। इस टीम में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, एआर कोऑपरेटिव, एलडीएम, सभी बैंकों के समन्वयक, जिला विज्ञान सूचना अधिकारी आदि शामिल होते है।