दूध व मावा के नमूने फेल, कोर्ट ने लगाया दुकान संचालकों पर जुर्माना

ललितपुर ब्यूरो : जनपद में मिलावटखोरी रोकने के लिये चलाये जा रहे अभियान के तहत मुख्य खाद्य सुरक्षा

By JagranEdited By: Publish:Fri, 08 Jun 2018 01:09 AM (IST) Updated:Fri, 08 Jun 2018 01:09 AM (IST)
दूध व मावा के नमूने फेल, कोर्ट ने लगाया दुकान संचालकों पर जुर्माना
दूध व मावा के नमूने फेल, कोर्ट ने लगाया दुकान संचालकों पर जुर्माना

ललितपुर ब्यूरो :

जनपद में मिलावटखोरी रोकने के लिये चलाये जा रहे अभियान के तहत मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केएन त्रिपाठी के निर्देशन में छापामार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चार दुकानों पर छापामारी कर दूध व मावा के नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला भेजे गये, जहाँ से जाँच रिपोर्ट में नमूने अवमानक पाये गये। विभाग द्वारा अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किये गये। न्यायालय ने चारों दुकान संचालकों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

शासन की मंशानुरूप लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को मिलावटीखोरी रोकने के निर्देश दे रखे हैं। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में मुख्य खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी केएन त्रिपाठी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मिठाई की दुकानों और डेयरी़ज पर छापामार कार्यवाही की जाकर दूध व मावा के नमूने संग्रहित किये तथा जाँच हेतु प्रयोगशाला भिजवाये जा रहे है। विभाग द्वारा अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 तक दूध व मावा के 36 नमूने भरे गये। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केएन त्रिपाठी ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के मुख्य गेट पर संचालित कृष्णा बलराम डेयरी से खाद्य सुरक्षा अधिकारी सूर्यलाल बिन्द ने 9 जून 2017 को दूध और मावा के अलग-अलग नमूने भरे गये थे। जाँच में नमूने अवमानक पाये जाने पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया। न्यायालय द्वारा दुकान संचालकों को दोनों नमूने अवमानक पाये जाने पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना से दंडित किया। मड़ावरा रोड महरौनी से 6 मार्च 2017 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजकुमार घोष ने धर्मेन्द्र सिंह पटेल की डेयरी से मावा का नमूना भरा गया था, जिसे जाँच के लिये प्रयोगशाला भेजा गया। प्रयोगशाला से मावा का नमूना अवमानक निकला, जिस पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया। न्यायालय द्वारा डेयरी संचालक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आकाश होटल के बगल वाली गली में खेमचन्द्र ग्वाला की दुकान से नमूना भरा गया था, जो जाँच में अवमानक मिलने पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया। न्यायालय ने दुकान संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मड़ावरा में प्रसन्न कुमार जैन की मिठाई की दुकान पर 7 मार्च 2017 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजकुमार घोष ने बर्फी का नमूना भरा था जो जाँच में अवमानक पाया गया। लिहाजा अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया जहाँ से दुकान संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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बिना लाइसन्स संचालित मिली मिठाई दुकान, वाद दायर

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केएन त्रिपाठी ने बताया कि विगत माह खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रशान्त मलैया ने नया बस स्टैण्ड तालबेहट में मधुवन स्वीट हाऊस पर छापामार कार्यवाही की थी। कार्यवाही के दौरान उक्त दुकान बगैर लाइसन्स संचालित मिली थी, लिहाजा अपर जिलाधिकारी न्यायालय में दुकान संचालक के खिलाफ वाद दायर किया गया है।

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