अपहरण में 18 साल बाद आठ लोगों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, कौशांबी : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत ने 18 साल पहले दव

By JagranEdited By: Publish:Tue, 06 Feb 2018 11:54 PM (IST) Updated:Tue, 06 Feb 2018 11:54 PM (IST)
अपहरण में 18 साल बाद आठ लोगों को उम्रकैद
अपहरण में 18 साल बाद आठ लोगों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, कौशांबी : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत ने 18 साल पहले दवा विक्रेता को अगवा कर फिरौती मांगने में एक ही गांव के आठ लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार सैनी कोतवाली क्षेत्र के परास गांव निवासी इदरीश पुत्र अलीमउद्दीन ने 20 जनवरी 2000 को अपने भाई अयाज के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। अयाज अझुवा बाजार में मेडिकल स्टोर संचालित करता था। इदरीश के मुताबिक शाम को गांव के समीप जीप सवार लोगों ने उसके भाई का अपहरण कर लिया। तीसरे दिन गांव के बाहर बबूल के पेड़ में पर्ची चिपकाकर सात लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने अयाज को फतेहपुर के थरियांव थानांतर्गत औरेई गांव से बरामद किया। अयाज ने औरेई के अजय शुक्ल, दिनेश दुबे, दंगल ¨सह यादव, ललित दुबे, संजय दीक्षित, प्रमोद शर्मा, रामगोपाल व अशोक कुमार पर अपहरण का आरोप लगाया था। मंगलवार को अंतिम सुनवाई हुई। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। इस दौरान जमानत पर छूटे सभी अभियुक्त भी कोर्ट में पेश थे।

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