नाबालिग के अपहरण में तीन वर्ष की कैद
कानपुर : नाबालिग के अपहरण में अदालत ने अभियुक्त को 3 वर्ष की कैद व 2,000 रुपये जुर्माना किया गया है।
कानपुर : नाबालिग के अपहरण में अदालत ने अभियुक्त को 3 वर्ष की कैद व 2,000 रुपये जुर्माना किया गया है। घटना हरबंश मोहाल थाना क्षेत्र की है। तीन अगस्त 2012 को कोचिंग जा रही नाबलिग को बहला फुसलाकर मोती मोहाल निवासी पवन राजपूत ने अपहरण कर लिया था। अपर सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गुप्ता ने अभियुक्त पवन राजपूत को सजा सुनाई है।