Income Tax News: जानिए- क्या है आयकर विभाग की न्यूनतम आमदनी घोषणा योजना, कैसे बचें बहीखातों से

कारोबारियों ट्रांसपोर्टरों और प्रोफेशनल्स को आठ फीसद से कम शुद्ध आय की घोषणा पर सात वर्ष तक अपनी पुस्तकें सुरक्षित रखनी होंगी।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Fri, 11 Sep 2020 05:25 PM (IST) Updated:Fri, 11 Sep 2020 05:25 PM (IST)
Income Tax News: जानिए- क्या है आयकर विभाग की न्यूनतम आमदनी घोषणा योजना, कैसे बचें बहीखातों से
Income Tax News: जानिए- क्या है आयकर विभाग की न्यूनतम आमदनी घोषणा योजना, कैसे बचें बहीखातों से

कानपुर, जेएनएन। कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों, प्रोफेशनल्स को आयकर विभाग ने न्यूनतम आमदनी घोषित करने की सुविधा दी हुई है। यदि ये लोग निर्धारित आठ फीसद न्यूनतम या उससे अधिक शुद्ध लाभ घोषित करते हैं तो उन्हें अपने बहीखातों को रखने से मुक्ति मिल सकती है। एेसा न करने वालों को वित्तीय वर्ष के बाद भी सात वर्ष अपने बहीखातों को सुरक्षित रखना होता है, ताकि कभी भी आयकर अधिकारी उनकी मांग करें तो उन्हें पेश किया जा सके। वहीं इस योजना के पात्र कारोबारियों ने अगर अपना कोई भी भुगतान नकद नहीं लिया है। सारा भुगतान बैंक ट्रांसफर से हुआ है तो वह छह फीसद शुद्ध लाभ घोषित कर सकते हैं। 

निर्माता, विक्रेता और ठेकेदार भी शामिल

आयकर के इस कानून के तहत व्यक्तिगत, एचयूएफ व साझेदारी फर्मों की हैसियत वाले निर्माता, विक्रेता और ठेकेदार आयकर की धारा 44 एडी के तहत कुल सकल विक्रय धन का न्यूनतम आठ फीसद शुद्ध लाभ घोषित कर सकते हैं। एेसा करने पर उन्हें आगे के लिए अपने बहीखातों को सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग उनका यह शुद्ध लाभ मान लेता है। इसमें कारोबारी एक और लाभ उठा सकते हैं। यदि कारोबारी ने जितना भी माल बेचा है, उसका पूरा भुगतान उसे बैंक ट्रांसफर से मिल रहा है तो वह अपने न्यूनतम शुद्ध लाभ को छह फीसद तक घोषित कर सकता है।

दो करोड़ रुपये तक बिक्री करने वालों को लाभ

इस योजना का लाभ वित्तीय वर्ष में दो करोड़ तक बिक्री करने वालों के लिए है। इससे ज्यादा की बिक्री करने वालों को सुविधा नहीं मिलेगी। जो न्यूनतम शुद्ध लाभ की सीमा से नीचे लाभ घोषित करेंगे, उन्हें भी यह सुविधा नहीं मिलेगी।

30 नवंबर तक जमा कर सकते रिटर्न

योजना के तहत यूं तो 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करते हैं लेकिन कोरोना की वजह से इसकी तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कारोबारियों व प्रोफेशनल को न्यूनतम शुद्ध लाभ योजना में बहीखाते रखने से छूट मिल रही है। इसके लिए कम से कम आठ फीसद शुद्ध लाभ घोषित करना होगा। यह घोषणा इससे ज्यादा आय की भी हो सकती है। अगर कोई नकद भुगतान नहीं लिया गया है तो इसे छह फीसद भी घोषित कर सकते हैं। - शिवम ओरम, चार्टर्ड अकाउंटेंट।

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