Kanpur Violence : सपा विधायक के कनेक्शन की जांच की तैयारी, हाजी वसी से कारोबारी रिश्तों पर खड़े हुए सवाल

Kanpur Violence कानपुर परेड नई सड़क पर हुए उपद्रव में सपा विधायक इरफान सोलंकी की संलिप्तता की जांच कराई जाएगी। सपा विधायक के हाजी वसी से कारोबारी रिश्तों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने तथ्य सामने आने पर जांच की जाएगी।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Wed, 03 Aug 2022 12:00 PM (IST) Updated:Wed, 03 Aug 2022 12:00 PM (IST)
Kanpur Violence : सपा विधायक के कनेक्शन की जांच की तैयारी, हाजी वसी से कारोबारी रिश्तों पर खड़े हुए सवाल
कानपुर में हुए उपद्रव में सपा विधायक की भूमिका पर जांच की तैयारी।

कानपुर, जागरण संवाददाता। Kanpur Violence : नई सड़क उपद्रव के आरोपित बिल्डर हाजी वसी के साथ कारोबारी रिश्तों में फंसे सपा विधायक इरफान सोलंकी MLA Irfan Solanki के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने इस प्रकरण में सामने आए तथ्यों को जांच में शामिल करने के आदेश दिए हैं।

नई सड़क और दादा मियां का हाता क्षेत्रों में तीन जून को हुए उपद्रव में अब तक की सबसे सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आई है कि उपद्रव के आरोप में जेल में बंद टेरर फंडिंग के आरोपित हाजी वसी के कारोबारी रिश्ते सपा विधायक इरफान साेलंकी से हैं।

हाजी वसी नई सड़क पर स्थित एकमात्र हिंदुओं की बस्ती चंदेश्वर हाता को खाली कराना चाहता था। इंटरनेट मीडिया में वायरल दस्तावेजों से पता चला था कि वसी की हमराज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण 25 जून 2013 को कराया गया था।

वर्तमान समय में इस कंपनी में पांच एक्टिव निदेशक हैं। बिल्डर हाजी वसी के अलावा इस कंपनी में वसीम राइडर, खदीजतुल कुबरा और सपा विधायक इरफान सोलंकी MLA Irfan Solanki की पत्नी नसीम सोलंकी व चाचा मेराज सोलंकी शामिल हैं।

संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि यह नया तथ्य सामने आया है। जो भी नये तथ्य सामने आएंगे, उन्हें जांच के दायरे में लाया जाएगा। इंटरनेट मीडिया व समाचार पत्रों में सपा विधायक के खिलाफ जो खबरें चल रही हैं, उन पर जांच के आदेश दिए गए हैं।

उपद्रव के आरोप में जेल में बंद बेगुनाह बाहर आएंगे

उपद्रव Kanpur Violence के आरोप में जेल में बंद छह बेगुनाहों को बाहर लाने की प्रक्रिया पुलिस ने शुरू कर दी है। डीसीपी पूर्वी और एसआइटी के प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि लंबी जांच के बाद सामने आया है कि रेडीमेट मार्केट निवासी मोहम्मद आकिब पुत्र मुकर्रम, दादामियां का हाता निवासी हाजी मोहम्मद नासिर पुत्र मोहम्मद मतीन, फेथफुलगंज निवासी सारिक अहमद उर्फ रईस टेलर पुत्र शारिक अली, छोटे मियां का हाता निवासी सरफराज पुत्र शकील, छाेटे मियां का हाता निवासी सरताज पुत्र मोहम्मद अयूब के साथ ही बड़े अपराधियों में शुमार हीरामन पुरवा निवासी शानू लफ्फाज उर्फ शहनाज पुत्र अब्दुल हमीद की लोकेशन तीन जून को उपद्रव के वक्त मौके पर नहीं थी। इन सभी छह आरोपितों को जेल से रिहा कराने के लिए पुलिस ने अदालत में सीआरपीसी की धारा 169 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है।

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