'सारे मोदी चोर हैं' टिप्पणी करने पर राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल कोर्ट में शिकायत
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार को सीएमएम कोर्ट में परिवाद दर्ज हुआ।
कानपुर, जेएनएन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार को सीएमएम कोर्ट में परिवाद दर्ज हुआ। 'सारे मोदी चोर हैं' टिप्पणी को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया है। मामले पर अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी, जिसमें वादी के बयान दर्ज किए जाएंगे।
अधिवक्ता आत्मप्रकाश मोदी ने सीएमएम कोर्ट में राहुल के खिलाफ आइपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत प्रार्थना पत्र दिया और कोर्ट से उन्हें तलब कर दंडित करने की मांग की। प्रार्थना पत्र के मुताबिक 10 अप्रैल, 2019 को बिहार के कटिहार जिले में एक आमसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने 'सारे मोदी चोर हैं' का उच्चारण किया था। याची का सरनेम भी मोदी है, इसलिए इस उच्चारण से उनकी मानहानि हुई है। समाज मे प्रतिष्ठा, मान सम्मान धूमिल होकर लोगों की नजरों में गिर गई है।
चूंकि वादी को किसी अपराध में सजा नहीं हुई है, इसलिए वादी स्वयं को बदनाम और अपमानित महसूस कर रहा है। विधि व्यवसाय में भी बुरा असर पड़ा है। वादी यूपी बार काउंसिल और बार एसोसिएशन का सदस्य है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने आगे कहा है कि रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस के पास गए थे लेकिन, रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसलिए कोर्ट की शरण में आए हैं।
अधिवक्ता आत्मप्रकाश मोदी ने सीएमएम कोर्ट में राहुल के खिलाफ आइपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत प्रार्थना पत्र दिया और कोर्ट से उन्हें तलब कर दंडित करने की मांग की। प्रार्थना पत्र के मुताबिक 10 अप्रैल, 2019 को बिहार के कटिहार जिले में एक आमसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने 'सारे मोदी चोर हैं' का उच्चारण किया था। याची का सरनेम भी मोदी है, इसलिए इस उच्चारण से उनकी मानहानि हुई है। समाज मे प्रतिष्ठा, मान सम्मान धूमिल होकर लोगों की नजरों में गिर गई है।
चूंकि वादी को किसी अपराध में सजा नहीं हुई है, इसलिए वादी स्वयं को बदनाम और अपमानित महसूस कर रहा है। विधि व्यवसाय में भी बुरा असर पड़ा है। वादी यूपी बार काउंसिल और बार एसोसिएशन का सदस्य है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने आगे कहा है कि रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस के पास गए थे लेकिन, रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसलिए कोर्ट की शरण में आए हैं।