सजा-ए-मौतः सास और सालों को मारने वाले को फांसी की सजा

सास और दो सालों की बेरहमी से गला काटकर हत्या करने वाले अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने फांसी की सजा सुनाई है।

By Nawal MishraEdited By: Publish:Tue, 17 Jul 2018 08:47 PM (IST) Updated:Tue, 17 Jul 2018 08:47 PM (IST)
सजा-ए-मौतः सास और सालों को मारने वाले को फांसी की सजा
सजा-ए-मौतः सास और सालों को मारने वाले को फांसी की सजा

कानपुर (जेएनएन)। सास और दो सालों की बेरहमी से गला काटकर हत्या करने वाले अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने फांसी की सजा सुनाई है। हत्याकांड में सहभागी उसकी पत्नी को न्यायालय ने उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। 

बहराइच के रसूलपुर थाना पखरपुर निवासी राशिद पत्नी शकीला के साथ ग्वालटोली के मछलीवाला हाता में रहता था। वह फरहत इंटरप्राइजेज में चौकीदार था। छह मार्च, 2013 को शकीला की मां जैनब (55) भाई इब्राहिम (35), हियाज (25) और सद्दाम (3) उसके घर पहुंचे। मां शकीला को साथ ले जाने की जिद करने लगी। इसे लेकर विवाद हुआ तो सास ने राशिद के सजायाफ्ता होने के बाद भी पैरोल पर फरार होने का राज पुलिस के सामने खोलने की धमकी दी। इसके बाद राशिद ने शकीला के साथ मिलकर तीनों की हत्या की साजिश रच दी। शकीला का तीसरा भाई छोटा था इसलिए उसे नहीं मारा। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों फरार हो गए। आठ मार्च, 2013 को पुलिस ने दोनों को झकरकटी बस अड्डे से गिरफ्तार किया था। शासकीय अधिवक्ता राजेश्वर तिवारी ने बताया कि उन्होंने इस तिहरे हत्याकांड को जघन्य अपराध की संज्ञा देते हुए न्यायालय से अभियुक्तों को फांसी की सजा देने की गुजारिश की थी जिस पर न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी। निर्णय की प्रति को उच्च न्यायालय भेजा गया है। 

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