Birthday Party Case Kanpur: पुलिस से हिस्ट्रीशीटर छुड़ाने में नारायण सिंह और गोपाल शरण को मिली जमानत

कानपुर में बर्थडे पार्टी में हिस्ट्रीशीटर को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के मामला तूल पकड़ गया था जिस पर भाजपा ने नारायण सिंह को जिलामंत्री पद से हटाने के साथ पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पुलिस ने मामले में कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Tue, 08 Jun 2021 12:50 PM (IST) Updated:Tue, 08 Jun 2021 12:50 PM (IST)
Birthday Party Case Kanpur: पुलिस से हिस्ट्रीशीटर छुड़ाने में नारायण सिंह और गोपाल शरण को मिली जमानत
बर्थडे पार्टी में हिस्ट्रीशीटर को छुड़ाने का मामला।

कानपुर, जेएनएन। बर्थडे पाटी में आए हिस्ट्रीशीटर को पकड़ने गई पुलिस से धक्कामुक्की होने और अपराधी को छुड़ाने के मामले में गिरफ्तार किए गए भाजपा नेता रहे नारायण सिंह भदौरिया और गोपाल शरण को आखिर तीन दिन बाद जमानत मिल गई। निचली अदालत से अर्जी खारिज होने पर जिला जज की कोर्ट में अपील के बाद जमानत मंजूर कर ली गई है। पुलिस ने शनिवार को दोनों आराेपितों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था।

क्या था मामला

भाजपा नेता एवं जिलामंत्री रहे नारायण सिंह की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए हिस्ट्रीशीटर मनोज सिंह पहुंचा था। इस बीच सूचना पर गिरफ्तार करने आई पुलिस से नारायण सिंह और समर्थकों ने विरोध जताया था। धक्कामुक्की करते हुए पुलिस से छुड़वाकर मनोज सिंह को फरार करवा दिया था। मामले के तूल पकड़ने और मीडिया में सुर्खियां बनने के बाद स्थानीय संगठन ने नारायण सिंह को जिलामंत्री पद से हटा दिया था तो दूसरे दिन ही भाजपा ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया था। मामले में पुलिस ने नारायण सिंह और उसके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया था। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपितों की गिरफ्तारी की गई थी।

पुलिस ने नारायण सिंह और अधिवक्ता गोपल शरण को गिरफ्तार करके शनिवार को जेल में दाखिल कराया था। इसके बाद दोनों आरोपितों की जमानत के लिए अर्जी निचली अदालत में दाखिल की गई थी। सोमवार को सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसपर जिला जज की कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। मंगलवार की सुबह जिला जज की अदालत में सुनवाई के बाद दोनों आरोपितों की जमानत 25-25 हजार रुपये के बंधपत्र दाखिल करने के आदेश के साथ मंजूर की गई है। माना जा रहा है कि जेल से सुबह से रिहाई का समय निकल जाने के कारण अब शाम के समय दोनों आरोपित जेल से रिहा हो सकेंगे।

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