Banda Panchayat Election: प्रतिबंध के बावजूद जुलूस निकालना पड़ा महंगा, प्रत्याशी समेत 51 पर मुकदमा

Banda Panchayat Chunav कोतवाली निरीक्षक सविता श्रीवास्तव ने बताया कि चौकी इंचार्ज की तहरीर पर कोरोना महामारी के समय लापरवाही करने धारा 144 का उल्लंघन तीन महामारी अधिनियम व 126 (2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

By Shaswat GuptaEdited By: Publish:Wed, 28 Apr 2021 11:02 PM (IST) Updated:Wed, 28 Apr 2021 11:02 PM (IST)
Banda Panchayat Election: प्रतिबंध के बावजूद जुलूस निकालना पड़ा महंगा, प्रत्याशी समेत 51 पर मुकदमा
पंचायत चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुकदमे की प्रतीकात्मक तस्वीर।

बांदा, जेएनएन। Banda Panchayat Election चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी आचार संहिता का उल्लंघन सपा समर्थित जिला पंचायत वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशी को भारी पड़ गया। समर्थकों के साथ जुलूस निकालने की शिकायत पर प्रत्याशी समेत 51 लोगों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई है। किसी ने जुलूस निकालने का वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई।

नरैनी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लहुरेटा रंजीतपुर निवासी रफीक जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं। देर शाम प्रत्याशी द्वारा करतल चौकी क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ बैनर व पोस्टर सहित जुलूस निकालने का वीडियो वायरल हो गया। उनके साथ अनाधिकृत रूप से वाहन भी जुलूस शामिल रहे। इस पर करतल चौकी इंचार्ज रामचंद्र ने मौके पर पहुंचकर मामले का पता किया। शिकायत सही मिलने पर चौकी इंचार्ज ने प्रत्याशी समेत 11 नामजद व 40 अज्ञात सहयोगियों के विरुद्ध नरैनी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली निरीक्षक सविता श्रीवास्तव ने बताया कि चौकी इंचार्ज की तहरीर पर कोरोना महामारी के समय लापरवाही करने, धारा 144 का उल्लंघन, तीन महामारी अधिनियम व 126 (2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जुलूस निकालने व कार्रवाई के संबंध में उच्च पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस ने संदेह के आधार पर दस लोगों को हिरासत में लिया है। बताते चलें कि गुरुवार को जिले में मतदान की तिथि निर्धारित है।

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