नाबालिग से छेड़छाड़ पर पांच साल का सश्रम कारावास

शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि तालग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम सिलुआपुर निवासी एक व्यक्ति ने एक जुलाई 2015 को गांव के ही भूरा उर्फ अजय कुमार पुत्र रवि बाबू के खिलाफ नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। विवेचक महेंद्र कुमार गौतम ने आरोपित के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रामबरन सरोज ने भूरा को दोषी साबित होने पर मारपीट की धारा 323 में एक साल का सश्रम कारावास

By JagranEdited By: Publish:Wed, 10 Apr 2019 11:24 PM (IST) Updated:Wed, 10 Apr 2019 11:24 PM (IST)
नाबालिग से छेड़छाड़ पर पांच साल का सश्रम कारावास
नाबालिग से छेड़छाड़ पर पांच साल का सश्रम कारावास

जागरण संवाददाता, कन्नौज : नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) ने युवक को दोषी मानते हुए पांच साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की रकम अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि तालग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम सिलुआपुर निवासी एक व्यक्ति ने एक जुलाई 2015 को गांव के ही भूरा उर्फ अजय कुमार पुत्र रवि बाबू के खिलाफ नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। विवेचक महेंद्र कुमार गौतम ने आरोपित के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामबरन सरोज ने भूरा को दोषी साबित होने पर मारपीट की धारा 323 में एक साल का सश्रम कारावास व पांच सौ रुपये का अर्थदंड, छेड़छाड़ की धारा 354क में एक वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपये का अर्थदंड, जान से मारने की धमकी धारा 506 में एक वर्ष का सश्रम कारावास व पांच सौ रुपये का अर्थदंड तथा धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो) के आरोप में पांच साल के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सभी सजायें एक साथ चलेंगीं।

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