बलात्कार के मामले में 4 अभियुक्तों को 10 साल की ़कैद

By Edited By: Publish:Sun, 21 Sep 2014 01:28 AM (IST) Updated:Sun, 21 Sep 2014 01:28 AM (IST)
बलात्कार के मामले में 4 अभियुक्तों को 10 साल की ़कैद

झाँसी : एक किशोरी का अपहरण करके बलात्कार करने का ज़ुर्म साबित होने पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 1 डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने 4 अभियुक्तों को धारा 376 (2) (जी) के अन्तर्गत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की स़जा सुनायी। प्रत्येक पर 10-10 ह़जार रुपये का अर्थदण्ड भी किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 366 में तीन अभियुक्तों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 5-5 ह़जार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर उन्हें 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सहायक ़िजला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रामपाल गोस्वामी के अनुसार ककरबई थाना क्षेत्र के हीरानगर निवासी ज्ञानस्वरूप उर्फ कथूले अहिरवार ने 12 दिसम्बर 2011 को ककरबई पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि वह परिवार के लोगों के साथ खेत पर गया हुआ था। उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। सोनकपुर निवासी नीतू उर्फ नेतराम एवं निपान निवासी माते उसे भगा कर ले गये थे। यह दोनों दीपचन्द्र और जयपाल के साथ बहुरुपिया पार्टी में नाच गाने का काम करते हैं। पुलिस ने नीतू व माते के खि़ला़फ धारा 363, 366 के तहत मुकदमा द़र्ज कर लिया था। विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक अब्दुल अ़जीज ने अपहृता की माँ की सूचना पर 18 दिसम्बर 2011 को गुरसराँय में गरौठा चौराहे से अपहृता को बरामद कर लिया। उसके बयान के आधार पर मु़कदमा में धारा 376 की बढ़ोत्तरी की गयी। पीड़िता के बयान और अग्रिम विवेचना के आधार पर अभियुक्त महेश एवं भूरे अहिरवार के नाम प्रकाश में आये, उनके विरुद्ध भी विवेचना की गयी। विवेचक ने 27 फरवरी 2012 को नीतू उर्फ नेतराम व माते बसोर व 6 अक्टूबर 2012 को सह आरोपी महेश व भूरे ख़्िाला़फ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए दोनों अभियुक्तों को उक्त स़जा से दण्डित किया। इसी न्यायालय से अभियुक्त महेश और भरे को धारा 376 (2) (जी) के अन्तर्गत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की स़जा तथा प्रत्येक पर 10-10 ह़जार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर उन्हें 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 366 में महेश को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5 ह़जार रुपये अर्थदण्ड किया। अर्थदण्ड अदा न करने 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अवैध शराब समेत दो बन्दी

झाँसी : चिरगाँव पुलिस अवैध शराब समेत पहाड़ी बुजुर्ग निवासी हरिओम व प्रताप का डेरा निवासी भगवती कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 32 क्वॉर्टर अंग्रेजी व 5 लिटर कच्ची शराब बरामद हुयी।

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