सगे भाइयों समेत चार दोषी करार, दो दोषमुक्त

जफराबाद थाना क्षेत्र के जमैथा गांव में सिरकोनी ब्लाक के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख राजेश सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम एकता कुशवाहा ने सगे भाइयों समेत चार आरोपितों को दोषी करार दिया। दंड के प्रश्न पर सुनवाई मंगलवार को होगी। षड्यंत्र के दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। मृतक के चचेरे भाई दुर्गेश सिंह ने चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 04 Nov 2019 07:20 PM (IST) Updated:Tue, 05 Nov 2019 06:26 AM (IST)
सगे भाइयों समेत चार दोषी करार, दो दोषमुक्त
सगे भाइयों समेत चार दोषी करार, दो दोषमुक्त

जागरण संवाददाता, जौनपुर: जफराबाद थाना क्षेत्र के जमैथा गांव में सिरकोनी ब्लाक के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख राजेश सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम एकता कुशवाहा ने सगे भाइयों समेत चार आरोपितों को दोषी करार दिया। दंड के प्रश्न पर सुनवाई मंगलवार को होगी। षड्यंत्र के दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। मृतक के चचेरे भाई दुर्गेश सिंह ने चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अभियोजन के अनुसार राजेश सिंह 17 सितंबर 2014 को चालक नीरज के साथ अपनी कार से घर जमैथा जा रहे थे। रोजाना की तरह घर से कुछ पहले गाड़ी खड़ी करवा कर चालक को बाहर भेजा तभी वहां एक बाइक से आनंद यादव व बृजेश मौर्या तथा दूसरी बाइक से मनोज सिंह व रजनीकांत वहां पहुंचे। राजेश मोबाइल पर बात कर रहे थे। आनंद ने नमस्कार किया और उन पर गोलियां बरसाई। गोली सिर, सीने व अन्य हिस्सों पर लगी। राजेश की मौत का इत्मीनान कर उसी रास्ते से चारों वापस चले गए। पुलिस ने घटना के पूर्व व समय मोबाइल पर लोकेशन व पुरानी रंजिश के आधार पर आरोपितों का पता लगाया। मुखबिर की सूचना पर आरोपित आनंद, मनोज व बृजेश को जफराबाद रेलवे क्रासिग के पास गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया व घटना में जमैथा के जिला पंचायत सदस्य दीपक उर्फ पप्पू यादव, शेर बहादुर यादव एवं रजनीकांत का भी शामिल होना बताया। कोर्ट ने आरोपितों ने घटना में संलिप्तता से इन्कार किया। पुलिस ने आरोपित आनंद की निशानदेही पर वारदात में प्रयोग की गई पिस्टल बरामद कर आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया।

एडीजीसी मनोज गुप्ता, प्रवीण सिंह व बृजेश सिंह ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की। बहस के दौरान 306 पेज की राजीव गांधी हत्याकांड के फैसले की रुलिग दाखिल की गई। जिसमें षड्यंत्रकारियों ने मौके पर उपस्थित रहे बिना घटना को अंजाम दिया था। आरोपित आनंद का मीडिया के समक्ष हत्या के कबूलनामा का भी हवाला दिया गया जो यूट्यूब पर आज भी मौजूद है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चार आरोपितों को दोषी करार दिया तथा षड्यंत्र के आरोपित दीपक यादव व शेर बहादुर को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। दोषी नवल किशोर की हत्या में भी आरोपित

जौनपुर: जफराबाद के राजेश सिंह हत्याकांड का आरोपित रजनीकांत उर्फ सिटू पर बिजली विभाग के ठेकेदार नवल किशोर सिंह की हत्या का भी मुकदमा चल रहा है। दोषी करार आनंद व रजनीकांत भाई हैं। नवल किशोर सिंह की हत्या के बाद एनकाउंटर की डर से आरोपित ने राजेश सिंह हत्याकांड वाले मामले में हाजिरी माफी की दरखास्त नहीं दिलवाया। उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हुआ। वह कोर्ट में हाजिर हो गया। वारंट निरस्त करने का प्रार्थना पत्र नहीं दिया और कहा कि उसकी जान को खतरा है उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए तब कोर्ट ने आरोपित को जेल भेजा।

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