आज से न्यायालय में वादकारियों का प्रवेश वर्जित

जौनपुर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने सभी जिला अदालतों के लिए नई गाइड लाइन जारी की है। जिसके अनुसार 50 फीसद न्यायिक अधिकारी ही कोर्ट में रोटेशन के हिसाब से कार्य करेंगे।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 16 Jan 2022 09:06 PM (IST) Updated:Sun, 16 Jan 2022 09:06 PM (IST)
आज से न्यायालय में वादकारियों का प्रवेश वर्जित
आज से न्यायालय में वादकारियों का प्रवेश वर्जित

जागरण संवाददाता, जौनपुर: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने सभी जिला अदालतों के लिए नई गाइड लाइन जारी की है। जिसके अनुसार 50 फीसद न्यायिक अधिकारी ही कोर्ट में रोटेशन के हिसाब से कार्य करेंगे। वादकारियों का प्रवेश वर्जित किया गया है। अर्जेंट मामलों में जिला जज की अनुमति के बाद प्रवेश दिया जा सकेगा। हाईकोर्ट का निर्देश 17 जनवरी से लागू होगा। यह सूचना दीवानी न्यायालय समेत सभी जिला अदालतों को भेजी गई है।

वहीं दूसरी ओर दीवानी न्यायालय के एक जज की एंटीजन रिपोर्ट पाजिटिव आई है। उन्होंने वाट्सएप ग्रुप पर यह सूचना दी है। सूचना के बाद न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता समुदाय चितित है। एक दिन पूर्व ही अभी परिसर का सैनिटाइज कराया गया था।

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