बिना लाइसेंस आलू भंडारण किया तो होगी कार्रवाई

हाथरस : निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से अनुमति के बाद निर्मित किए गए नए कोल्ड स्टोरेज क

By JagranEdited By: Publish:Thu, 23 Feb 2017 09:54 PM (IST) Updated:Thu, 23 Feb 2017 09:54 PM (IST)
बिना लाइसेंस आलू भंडारण किया तो होगी कार्रवाई
बिना लाइसेंस आलू भंडारण किया तो होगी कार्रवाई

हाथरस : निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से अनुमति के बाद निर्मित किए गए नए कोल्ड स्टोरेज का संचालन बिना लाइसेंस के नहीं हो सकेगा। जिला उद्यान अधिकारी कमपाल ¨सह ने ऐसे कोल्ड स्टोरेज संचालकों को चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस के वह आलू का भंडारण न करें। भंडारण के उपरान्त लाइसेंस के लिए दिए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। बिना लाइसेंस प्राप्त किए आलू भंडारित पाए जाने पर शीतगृह स्वामी के विरूद्ध शीतगृह अधिनियम 1976 के अध्याय 3 की धारा 5 के अंतर्गत अवैध कारोबार करने पर कार्रवाई होगी।

उन्होंने ऐसे सभी शीतगृह स्वामियों को निर्देश दिए हैं, जिन्होंने अभी तक

अपने शीतगृह के लाइसेंस को नवीनीकृत कराने के लिए आवश्यक प्रपत्र जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराए हैं। वह लाइसेंस पुस्तिका सहित नवीनीकरण के लिए आवश्यक प्रपत्र कार्यालय में अभिलंब जमा करा दें। अन्यथा उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

.मदन मोहन शर्मा

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