हत्या में चार को उम्रकैद की सजा

जागरण संवाददाता, हाथरस : एडीजे एफटीसी प्रथम की अदालत ने तीन साल पुराने दहेज हत्या के मामले को हत्

By Edited By: Publish:Sat, 30 Jul 2016 01:01 AM (IST) Updated:Sat, 30 Jul 2016 01:01 AM (IST)
हत्या में चार को उम्रकैद की सजा

जागरण संवाददाता, हाथरस : एडीजे एफटीसी प्रथम की अदालत ने तीन साल पुराने दहेज हत्या के मामले को हत्या माना। साथ ही मृतका की सास समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह का साधारण कारावास भी भोगना होगा। अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि प्रतिकर के रूप में वादी को दी जाएगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सुनील कुमार निवासी नगलाखान, थाना हाथरस गेट ने थाना चंदपा में एक अभियोग दर्ज कराया गया। इसमें कहा था कि उसने अपनी बहन की शादी एक मई 2013 को अर्जुन ¨सह पुत्र ईश्वरी प्रसाद निवासी कैमार थाना चंदपा के साथ की थी। इसमें साम‌र्थ्य के अनुसार दहेज भी दिया गया, लेकिन ससुरालीजन उससे नाखुश थे। साथ ही दहेज में 50 हजार रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसकी बहन को 3 मई 2014 में पति अर्जुन ¨सह, सास अंगूरी देवी, जेठानी अंजली देवी, जेठ बच्चू ¨सह ने केरोसिन डालकर जला दिया। 19 जुलाई को उनकी बहन ने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने अर्जुन ¨सह (पति), अंगूरी देवी (सास), बच्चू ¨सह (जेठ), अंजली (जेठानी) व सुखवीर के खिलाफ धारा 498 ए, 304 बी व दहेज अधिनियम के तहत दर्ज किया। अभियोजन पक्ष से पैरवी एडीजीसी साहब ¨सह चौहान ने की।

इस दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। कथित तौर पर जलाई गई महिला ने मृत्यु पूर्व बयान में पति के नाम नहीं लिए थे। उसने शेष अन्य चार नाम ही लिए। अदालत में अभियोजन पक्ष हत्या का आरोप सिद्ध करने में सफल रहा। एडीजे एफटीसी प्रथम राजकुमार बंसल ने इस मामले में सास अंगूरी देवी, जेठ बच्चू ¨सह, जेठानी अंजली व सुखवीर को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को छह-छह माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि प्रतिकर के रूप में वादी मुकद्दमा को अदा की जाएगी। जेल में बितायी गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

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