दहेज हत्या में आरोपित सास की जमानत खारिज

जासं हमीरपुर आठ माह पूर्व पाराओझी गांव में खेतों में मिली महिला के शव के मामले में बे

By JagranEdited By: Publish:Wed, 13 Oct 2021 06:44 PM (IST) Updated:Wed, 13 Oct 2021 06:44 PM (IST)
दहेज हत्या में आरोपित सास की जमानत खारिज
दहेज हत्या में आरोपित सास की जमानत खारिज

जासं, हमीरपुर : आठ माह पूर्व पाराओझी गांव में खेतों में मिली महिला के शव के मामले में बेटी के पति समेत चार ससुरालीजनों के खिलाफ दर्ज कराए गए दहेज हत्या के मामले में अदालत ने सास की जमानत अर्जी खारिज की है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता मनीराम बुंदेला ने बताया कि पाराओझी गांव निवासी श्यामसुंदर ने बेटी कंचन की शादी अमित निवासी ग्राम नसीरपुर थाना सिकंदरा जिला कानपुर देहात से सात मई 2017 को की थी। शादी के बाद से ही कंचन को ससुरालीजन कम दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे। परेशान होकर कंचन अपने बेटे के साथ चार जनवरी 2021 को मायके आ गई। दो फरवरी को अमित हमीरपुर आया और पत्नी को खर्च देने के बहाने फोन कर बुलाया। काफी खोजबीन के बाद कुछेछा चौकी में गुमशुदगी दी। सात फरवरी को कंचन का शव खेत में मिला था। पिता श्याम सुंदर ने उसके पति अमित, सास कुसमा देवी, जेठानी बबली व जेठ संदीप के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। अमित और कुसमा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। दोनों जेल में हैं। कुसमा ने विशेष न्यायाधीश एफटीसी प्रथम गीतांजलि गर्ग के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र भेजा गया। सुनवाई कर न्यायाधीश ने कुसमा की जमानत खारिज कर दी। अमित की जमानत पहले ही अदालत ने खारिज कर दी थी।

chat bot
आपका साथी