UP Lok Sabha Election 2024: चुनाव प्रचार में इस नियम का करना होगा पालन, काफ‍िला में 10 गाड़ी के बाद 200 मीटर का रखना होगा फासला

UP Lok Sabha Election 2024 सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जगनारायण मौर्य ने बताया कि यह छूट नामांकन के समय नहीं होगी। इस दौरान प्रत्याशी एक साथ सिर्फ तीन गाड़ी ही लेकर चल सकेंगे। वह भी नामांकन स्थल के 100 मीटर के पहले तक ही। पिछले चुनावों की ही तरह इस बार भी गोरखपुर और बांसगांव लोकसभा सीट के लिए नामांकन पुराने कलेक्ट्रेट में होगा।

By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla Publish:Mon, 25 Mar 2024 10:08 AM (IST) Updated:Mon, 25 Mar 2024 10:08 AM (IST)
UP Lok Sabha Election 2024: चुनाव प्रचार में इस नियम का करना होगा पालन, काफ‍िला में 10 गाड़ी के बाद 200 मीटर का रखना होगा फासला
UP Lok Sabha Election 2024 गाड़ियों के लिए प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है।

HighLights

  • चुनाव में गाड़ियों के काफिले पर रोक नहीं लेकिन संख्या 10 से अधिक तो दूरी बनाना जरूरी
  • प्रचार में लगी सभी गाड़ियों की जिला प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी, खर्च में भी जुटेगा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। UP Lok Sabha Election 2024 चुनाव प्रचार, रैली या जनसभा में गाड़ियों की संख्या को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन, इतना जरूर ध्यान रखना होगा कि काफिले में 10 से अधिक गाड़ियां होती हैं तो अत्तिरिक्त गाड़ियों को 200 मीटर का फासला बनाकर चलना होगा। यह अंतर दसवीं गाड़ी के बाद रखना पड़ेगा। सभी गाड़ियों के लिए प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है। गाड़ियों का खर्च प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जगनारायण मौर्य ने बताया कि यह छूट नामांकन के समय नहीं होगी। इस दौरान प्रत्याशी एक साथ सिर्फ तीन गाड़ी ही लेकर चल सकेंगे। वह भी नामांकन स्थल के 100 मीटर के पहले तक ही। पिछले चुनावों की ही तरह इस बार भी गोरखपुर और बांसगांव लोकसभा सीट के लिए नामांकन, पुराने कलेक्ट्रेट में होगा।

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एडीएम फाइनेंस के न्यायालय में गोरखपुर लोकसभा तो मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय में बांसगांव लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इस दौरान कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर प्रत्याशियों को गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। वहां से वह सिर्फ अपने प्रस्तावकों के साथ ही पैदल नामांकन कक्ष तक जा सकेंगे।

चुनाव में प्रत्याशियों की खर्च सीमा 95 लाख रुपये तय की गई है। नामांकन के दिन से ही प्रचार-प्रसार, जनसभा, रैली समेत सभी तरह की गतिविधियों में जो भी व्यय होगा, वह प्रत्याशियों के खर्च में जुड़ेगा। आयोग के निर्देश पर सभी सामग्रियों की दर तय कर दी गई है।

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बाजार में संबंधित सामग्री जिस भी मूल्य पर मिले, लेकिन प्रत्याशी के खर्च में वह उसी दर से जुड़ेगा जो प्रशासन ने तय कर रखा है। इसी क्रम में गाड़ियों का किराया भी तय कर दिया गया है। गाड़ियाें के काफिले पर उड़न दस्ते के सदस्य नजर रखेंगे तो खर्च पर व्यय निगरानी टीम।

गाड़ियों का तय किराया

जीप, डीआइ- 1200 रुपये प्रतिदिन ईंधन सहित

क्लासिक कार, एसी- 1800 रुपये प्रतिदिन ईंधन सहित

सूमो, बोलेरो, इंडिका एसी- 2000 रुपये प्रतिदिन ईंधन सहित

अंबेसडर, मारूति- 1000 रुपये प्रतिदिन ईंधन सहित

फार्चूनर, एंडीवर, इनोवा एसी- 4500 रुपये प्रतिदिन ईंधन सहित

डिलेवरी वैन, पिकप, मिनी ट्रक, ट्रैक्टर- 1500 रुपये प्रतिदिन ईंधन सहित

थ्री व्हीलर लोडिंग, टेंपो- 700 रुपये प्रति दिन ईंधन सहित

ई रिक्शा- 500 रुपये प्रतिदिन ईंधन सहित

ड्राइवर का पारिश्रमिक मय भोजन- 500 रुपये प्रतिदिन

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