लड़की भगाने के जुर्म में चार साल की कैद
गोरखपुर : नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने के जुर्म में दोष सिद्ध पाने पर अपर सत्र न्यायाधीश पी.के.श्रीवास्तव ने बेलीपार थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ेरिया निवासी अभियुक्त संजय को आइपीसी की धारा 363 के तहत चार साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
कोर्ट में एडीजीसी जयनाथ यादव ने कहा था कि वादिनी 25 अप्रैल 2005 को बैंक में गयी थी। घर पर उसकी दो नाबालिग लड़कियां ही मौजूद थी। उसी समय गांव का ही अभियुक्त संजय आया तथा बड़ी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने विवेचना के बाद लड़की को अभियुक्त के पास से बरामद किया था।
अभियुक्त ने जुर्म से इंकार किया था। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त निर्णय दिया।