अब प्रतिदिन होगी एससी-एसटी एक्ट के मुकदमों की सुनवाई

जागरण संवाददाता गाजीपुर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार के संबंधित मुकदमों का नि

By JagranEdited By: Publish:Tue, 22 Sep 2020 07:27 PM (IST) Updated:Wed, 23 Sep 2020 05:07 AM (IST)
अब प्रतिदिन होगी एससी-एसटी एक्ट के मुकदमों की सुनवाई
अब प्रतिदिन होगी एससी-एसटी एक्ट के मुकदमों की सुनवाई

जागरण संवाददाता, गाजीपुर : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार के संबंधित मुकदमों का निस्तारण अब प्रतिदिन करने की व्यवस्था की जा रही है। आरोप पत्र प्रस्तुत होने के बाद दो माह के अंदर मुकदमों का निस्तारण करने की यथाशीघ्र व्यवस्था की जानी है। इस मामले में एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश गुलाब सिंह ने जनपद के क्षेत्राधिकारियों को आदेशित किया है कि सभी गवाहों का वर्तमान व स्थाई नाम, पता एवं मोबाइल नंबर आरोपपत्र में अवश्य अंकित करें। आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित करते समय यह सुनिश्चित करें कि अभियुक्तगण द्वारा अपनी जमानत करा ली गई है या नहीं। यदि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत नहीं कराता है तो आरोपपत्र के साथ उन्हें गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, ताकि मुकदमों का निस्तारण यथाशीघ्र किया जा सके। न्यायाधीश ने आदेश की एक-एक प्रति सभी क्षेत्राधिकारियों को प्रेषित करने का निर्देश दिया है।

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