फसल अवशेष जलाने पर टास्क फोर्स की नजर, लगेगा अर्थदंड

फसल अवशेष जलाने से हो रहे नुकसान के मद्देनजर जिला प्रशासन गंभीर है। जिलाधिकारी नवनीत ¨सह चहल ने टास्क फोर्स गठित कर अधिकारियों को फसल अवशेष जलाने पर नजर रखने का निर्देश दिया है। लपारवाही पर संबंधित अधिकारी तो कार्रवाई की जद में होंगे ही संबंधित व्यक्ति/किसान के खिलाफ तहसीलदार/नायब तहसीलदार की

By JagranEdited By: Publish:Fri, 16 Nov 2018 08:59 PM (IST) Updated:Fri, 16 Nov 2018 08:59 PM (IST)
फसल अवशेष जलाने पर टास्क फोर्स की नजर, लगेगा अर्थदंड
फसल अवशेष जलाने पर टास्क फोर्स की नजर, लगेगा अर्थदंड

जासं, चंदौली : फसल अवशेष जलाने से हो रहे नुकसान के मद्देनजर जिला प्रशासन गंभीर है। जिलाधिकारी नवनीत ¨सह चहल ने टास्क फोर्स गठित कर अधिकारियों को फसल अवशेष जलाने पर नजर रखने का निर्देश दिया है। लापरवाही पर संबंधित अधिकारी तो कार्रवाई की जद में होंगे ही संबंधित व्यक्ति, किसान के खिलाफ तहसीलदार, नायब तहसीलदार की ओर से अर्थदंड के रूप में वसूली की जाएगी।

फसल अवशेष (पराली) जलाने से पर्यावरण पर तो विपरित प्रभाव पड़ ही रहा, भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो रही है। वहीं मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट हो रहे हैं। इतना ही नहीं फसल अवशेष जलाने से गर्भवती माताओं व नवजात शिशुओं का भी जीवन संकट में पड़ रहा है। इससे मनुष्य में तमाम प्रकार की विकृतियां पैदा हो रही हैं। मृदा की शक्ति नष्ट होने से उत्पादन पर भी विपरित प्रभाव पड़ रहा है। तहसीलवार नामित अधिकारी

फसल अवशेष जलाने पर नजर रखने को तहसीलवार अधिकारियों को नामित किया गया है। इसमें सभी तहसीलों में उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी व उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को जिम्मेदार ठहराया गया है। होगी दंडात्मक कार्रवाई

फसल अवशेष जलाने पर कृषि भूमि का क्षेत्रफल दो एकड़ से कम होने पर 2500 रुपए प्रति व्यक्ति अर्थदंड देना होगा। दो से पांच एकड़ से कम पर 5000 रुपये, पांच एकड़ से अधिक पर 15000 रुपये अर्थदंड निर्धारित किया गया है। ऐसे होगा दंड का प्रावधान

कृषि अपशिष्ट जलाने वाले दोषी व्यक्ति के खिलाफ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, अर्थदंड वसूले जाने के संबंध में राजस्व विभाग के लेखपालों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर कृषि अपशिष्ट जलाने की घटना पर दोषी पाए जाने पर साक्ष्य नायब तहसीलदार, तहसीलदार को तीन दिन में प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद नायब, तहसीलदार तीन दिन के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। सुनवाई के बाद अर्थदंड निर्धारित किया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी टास्क फोर्स के साथ समन्वय स्थापित कर संकलित सूचना से अवगत कराएंगे। फसल अवशेष न जलाने को जिलाधिकारी के निर्देश पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। गठित टीम अवशेष जलाने पर नजर रखेगी। दोषी व्यक्ति के खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी ताकि इस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जा सके।

विजय ¨सह, कृषि उपनिदेशक

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