चेक बाउंस के आरोपित के खिलाफ गैर जमानती वारंट
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के मामले गैर जमानती वारंट का आदेश सुनाया है। साथ ही मामले में अग्रिम सुनवाई वास्ते 24 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है। परिवादी पक्ष के अनुसार कोइरौना थाना क्षेत्र के छेछुआ गांव निवासी कृष्ण कुमार सिंह ने परिवाद पत्र न्यायालय में दायर कर आरोप लगाया था कि मीरजापुर थाना देहात कोतवाली के किरतार तारा निवासी आरोपित राम सागर ने प्लाट दिलाने के नाम पर उसके पिता राजेंद्र सिंह से छह लाख रुपये लिया था।
जासं, ज्ञानपुर (भदोही) : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश सुनाया है। साथ ही मामले में अग्रिम सुनवाई वास्ते 24 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है।
परिवादी पक्ष के अनुसार कोइरौना थाना क्षेत्र के छेछुआ गांव निवासी कृष्ण कुमार सिंह ने परिवाद पत्र न्यायालय में दायर कर आरोप लगाया था कि मीरजापुर के थाना देहात कोतवाली के किरतार तारा निवासी आरोपित राम सागर ने प्लाट दिलाने के नाम पर उसके पिता राजेंद्र सिंह से छह लाख रुपये लिया था लेकिन प्लाट नहीं दिया। कई बार मांग के बाद अब तब कर बात को टालता रहा। दबाव पर उसने चेक देकर बकाए का भुगतान किया। लेकिन जब वादी ने बैंक में चेक जमा किया तो आरोपित के खाते में चेक में उल्लिखित राशि के बराबर धनराशि जमा नहीं थी। न्यायालय ने आरोपित को तलब किया था, बावजूद इसके न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आरोपित के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंटी का आदेश सुनाया है।