आजीवन कारावास की हो सकती है सजा

गोपीगंज नगर के समीप डीघ विकास खंड के सांसद आदर्श गांव कौलापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें प्राधिकरण की सचिव ने विधिक जानकारी दी। पूर्व माध्यमिक विद्यालय

By JagranEdited By: Publish:Thu, 20 Sep 2018 06:03 PM (IST) Updated:Thu, 20 Sep 2018 10:11 PM (IST)
आजीवन कारावास की हो सकती है सजा
आजीवन कारावास की हो सकती है सजा

जागरण संवाददाता, लालानगर (भदोही) : गोपीगंज नगर के समीप डीघ विकास खंड के सांसद आदर्श गांव कौलापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें प्राधिकरण की सचिव ने विधिक जानकारी दी।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर सचिव पूर्णिमा सागर ने किया। विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना के साथ स्वागत गीत प्रस्तुत किया। सरस्वती वंदना के उपरांत प्राधिकरण की सचिव पूर्णिमा सागर ने छात्राओं को लैंगिक अपराध बाल संरक्षण अधिनियम पास्को एक्ट की जानकारी दी। छात्राओं को सजग रहने की हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी असामान्य कार्य और हरकत का प्रतिरोध करें। घटना कि जानकारी अध्यापक-अध्यापिका, अभिवावक और पुलिस को दें। कहा कि किसी भी प्रकार की लैंगिक दु‌र्व्यवहार पर जुर्माना से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। इस दौरान विधिक सलाह के लिए टोल फ्री नंबर की जानकारी देते हुए कहा कि आपसी विवाद को गांव स्तर पर निस्तारण करना अच्छा रहता है। ग्राम प्रधान चाहे की दोनों पक्ष की बात सुन विवाद का निपटारा करा न्यायालय का चक्कर लगाने से बचा सकते हैं लोक अदालत से लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जा रही सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी। शिविर में अधिवक्ता रागिनी तिवारी, रत्नेश श्रीवास्तव ने भी विधिक जानकारी दी। इस मौके पर ग्राम प्रधान पति रत्नेश मिश्र, विनोद कुमार, आलोक यादव, प्रधानाध्यापिका रचना श्रीवास्तव, उषा शुक्ला ने स्वागत किया।

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