डीएम के जन सूचना अधिकारी सहित पांच अफसर आयोग में तलब

ज्ञानपुर (भदोही) : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराए जाने पर राज

By Edited By: Publish:Tue, 03 May 2016 12:51 AM (IST) Updated:Tue, 03 May 2016 12:51 AM (IST)
डीएम के जन सूचना अधिकारी सहित पांच अफसर आयोग में तलब

ज्ञानपुर (भदोही) : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराए जाने पर राज्य सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव ने जिलाधिकारी के जन सूचना अधिकारी सहित पांच अफसरों को तलब किया है। साथ ही चेताया है कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्रवाई कर दी जाएगी।

आरटीआइ कार्यकर्ता विभूति नारायण दुबे ने छह मार्च 2014 को आवेदन कर जिलाधिकारी से सभी विभागों में तैनात अधिकारी कर्मचारी का नाम, पदनाम, जनपद निवास का पता, तैनाती तिथि, राजकीय वाहन से भ्रमण पर खर्च और एक कालीन कंपनी के भूखंड विवरण आदि की जानकारी मांगी थी। इसके अलावा अधिशासी अभियंता विद्युत द्वितीय से छतमी की लाइन गोपीगंज पावर हाउस से जोड़े जाने संबंधी स्टीमेट व जमा राशि, उप कृषि निदेशक से उत्कृष्ट उत्पादन के लिए पुरस्कृत किए गए किसानों की सूची, श्रम विभाग की ओर से संचालित मातृत्व हितलाभ योजना के लाभार्थियों की सूची तथा ज्वाइंट कमिश्नर वाणिज्य कर से कपड़ा व्यवसायियों की सूची मांगी थी। निर्धारित तिथि बीत जाने से के बाद भी संबंधित अधिकारियों द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। आरटीआइ कार्यकर्ता द्वारा राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल की गई। आयोग ने सुनवाई करते हुए डीएम के जन सूचना अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत, उप कृषि निदेशक, सहायक श्रमायुक्त को तीन मई तथा ज्वाइंटर कमिश्नर वाणिज्यकर को 16 जून को मय अभिलेख तलब किया है।

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