खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन की नजर
सब्जी और खाद्यान्न का भंडारण कर इसे ब्लैक करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है। खाद्यान्न के थोक विक्रेताओं को चेतावनी दिए जाने के साथ ही आमजन को सजग भी किया गया।
बस्ती:सब्जी और खाद्यान्न का भंडारण कर इसे ब्लैक करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है। खाद्यान्न के थोक विक्रेताओं को चेतावनी दिए जाने के साथ ही आमजन को सजग भी किया गया।
जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन द्वारा गेंहू,चावल,आलू,प्याज,खाद्य तेल,नमक का किसी भी फर्म अथवा व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत भंडारण किए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सब्जी,खाद्यान्न एवं किराना के थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे 12 नवंबर तक आवश्यक वस्तु गेंहू,चावल,आलू,प्याज,खाद्य तेल,नमक आदि का किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म के स्तर से अनाधिकृत रूप से भंडारण किए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति/फर्म के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।
थोक मिट्टी तेल विक्रेताओं को 12 नवंबर तक अपने-अपने स्टाक में पांच हजार लीटर मिट्टी तेल की उपलब्धता आरक्षित रखी जाए। गैस एजेंसियां अपने-अपने स्टाक में 50-50 घरेलू/व्यावसायिक भरे गैस सिलेण्डरों की उपलब्धता रखें। रीटेल आउटलेट डिलरों को निर्देशित किया गया है कि अपने फर्मों से वाहन के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को खुले में अथवा बोतल, गैलन आदि में डीजल, पेट्रोल की बिक्री नहीं की जायेगी । डीएसओ आपूर्ति निरीक्षकों के माध्यम से उपरोक्त व्यवस्था को सुनिश्चित कराएं।