रबड़ फैक्ट्री का तीन हजार वर्गमीटर जमीन कंपनी के कब्जे में गई

बाम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सोमवार को अल्केमिस्ट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हक में तीन हजार वर्गमीटर जमीन हस्तांतरित करने की कार्रवाई की गई। प्रशासन हाईकोर्ट में अपील के अपने दावे करता रहा। जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को शुरू कराया गया है।

By Sant ShuklaEdited By: Publish:Tue, 15 Dec 2020 04:30 PM (IST) Updated:Tue, 15 Dec 2020 04:30 PM (IST)
रबड़ फैक्ट्री का तीन हजार वर्गमीटर जमीन कंपनी के कब्जे में गई
डेटलाइन तय करने की वजह से जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को शुरू कराया गया है।

 बरेली, जेएनएन।  बाम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सोमवार को अल्केमिस्ट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हक में तीन हजार वर्गमीटर जमीन हस्तांतरित करने की कार्रवाई की गई। प्रशासन हाईकोर्ट में अपील के अपने दावे करता रहा, लेकिन बाम्बे हाईकोर्ट द्वारा 14 दिसंबर की डेटलाइन तय करने की वजह से जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को शुरू कराया गया है।

दूसरी तरफ कमिश्नर कार्यालय में हुई बैठक में कंपनी के साथ हुए एग्रीमेंट में रबड़ फैक्ट्री की 25 हेक्टेयर जमीन का जिक्र नहीं मिला। जबकि सदर तहसील के रिकार्ड में यह जमीन कंपनी के नाम दर्ज है। दस्तावेजों को देखने के बाद कंपनी को नोटिस जारी करके उनसे जमीन संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य मांगे गए हैं। कंपनी अगर साक्ष्य नहीं दे पाती है तो धारा 38 के तहत कार्रवाई करते हुए राज्य शासन जमीन को अपने कब्जे में लेगा।

बंद पड़ी रबड़ फैक्ट्री की 1380.23 एकड़ भूमि पर आए बाम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार को लेकर कमिश्नर कार्यालय को शासन से डायरेक्शन नहीं मिले हैं। इसलिए कोर्ट में अपील करने की स्थिति नहीं बन सकी है। वहीं बाम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने जमीन को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की है। पहले दिन तीन हजार वर्गमीटर जमीन की पैमाइश हुई है। दरअसल, बाम्बे हाईकोर्ट ने जमीन की नीलामी के आदेश दिए थे। कोर्ट द्वारा नियुक्त रबड़ फैक्ट्री के रिसीवर एनबी ठक्कर के मुताबिक तीन हजार वर्गमीटर जमीन का एक हिस्सा दे दिया गया है। बाकी जमीन भी कंपनी के पक्ष में प्रशासन को हस्तांतरित करनी होगी।

हाईकोर्ट जा सकता है प्रशासन

एडीएम वित्त मनोज कुमार पांडेय के मुताबिक बाम्बे हाईकोर्ट के आदेश में पक्षकारों ने कोर्ट को भी गुमराह किया है। क्योंकि लखनऊ कोर्ट के फैसले को बाम्बे हाईकोर्ट के सामने रखा ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य शासन को पक्षकार नहीं बनाया गया, इसलिए फैसला हमपर लागू भी नहीं होता है। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश आने के बाद इस फैसले के खिलाफ बरेली प्रशासन हाईकोर्ट जा सकता है।

रबड़ फैक्ट्री में धरना जारी, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

फतेहगंज पश्चिमी : रबड़ फैक्ट्री के श्रमिक कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहा। एसडीएम ममता मालवीय को कर्मचारियों ने एक ज्ञापन सौंपा। यूनियन के महामंत्री अशोक कुमार मिश्रा के मुताबिक प्रशासन रबड़ फैक्ट्री के कर्मचारियों को न्याय देना तो दूर, उसको न्याय से वंचित रखने में अहम भूमिका निभा रहा है। हजारीलाल ने कहा कि जिस समय रबर फैक्ट्री चल सकती थी, तब खुलेआम कारखानों में संपत्ति चोरी होती रही। उसे रोकने में कोई भूमिका प्रशासन ने नहीं निभाई। प्रदर्शन के दौरान पूर्व कर्मचारियों की मौजूदगी रही।

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