नगर निगम में भाजपा पार्षदों को धारा 144 तोड़ना पड़ा महंगा, झेलना होगा मुकदमा : Bareilly News
नगर निगम के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 तोड़कर महापौर की अगुवाई में धरना-प्रदर्शन अगले दिन नगर आयुक्त के पुतले पर जूते बरसाना भाजपा पार्षदों को महंगा पड़ गया।
बरेली, जेएनएन : नगर निगम के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 के पालन को लगाई गई नाकाबंदी तोड़कर महापौर उमेश गौतम की अगुवाई में धरना-प्रदर्शन और अगले दिन नगर आयुक्त के पुतले पर जूते बरसाना भाजपा पार्षदों को महंगा पड़ गया। सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने भाजपा के छह पार्षदों, एक पूर्व पार्षद और एक पार्षद पति समेत 29 लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। इसमें 15 अज्ञात पुरुष और पांच अज्ञात महिलाएं भी शामिल हैैं।
कोतवाली पुलिस ने जिन पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, उसमें छंगालाल मौर्य, अजय चौहान, हरिओम कश्यप, अवनीश कुमार, अमित कुमार, और विनोद सैनी शामिल हैं। वहीं पार्षद अनुपम सक्सेना के पति चमन सक्सेना और पूर्व पार्षद सीताराम रघुवंशी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मुकदमा फोटो देखने और नगर निगम कर्मचारियों से पूछताछ में नाम सामने आने के बाद कराया गया है।
तहरीर में कहा गया है कि नगर निगम की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई थी। धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित था। लेकिन इन लोगों ने न सिर्फ कानून का मजाक उड़ाते हुए धरना-प्रदर्शन किया बल्कि नगर आयुक्त का पुतला बनाकर उस पर जूते मारने का दुस्साहसिक कार्य भी किया। इन लोगों के खिलाफ आइपीसी की धारा 14& और 188 के तहत मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
11 जून को लागू की गई धारा 144
दस जून को वापस लौटने पर नगर आयुक्त सैमुअल पॉल एन को पार्षदों ने कार्यालय में नहीं जाने दिया। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर पार्षदों से बातचीत करके समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की लेकिन पार्षदों ने बातचीत करने से मना कर दिया। नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की। जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने नगर निगम परिसर के 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू कर दी थी। अगले दिन नाकाबंदी तोड़कर धरना-प्रदर्शन किया गया।
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