हत्या मामले में आरोपित की जमानत खारिज
बलरामपुर : जनपद न्यायाधीश सर्वेश कुमार ने हत्याभियुक्त जय बहादुर मिश्र निवासी ग्राम जगदीशपुर था
बलरामपुर : जनपद न्यायाधीश सर्वेश कुमार ने हत्याभियुक्त जय बहादुर मिश्र निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना तुलसीपुर का जमानत खारिज कर दिया है। शासकीय अधिवक्ता वसीउल हसन ने बताया कि थाना तुलसीपुर के जगदीशपुर निवासी शोभाराम यादव को खेत चराने के विवाद को लेकर गांव के ही जय बहादुर व उसके भाई ने हंसिया से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना की प्राथमिकी थाना तुलसीपुर में मृतक के भतीजे तिलकराम ने नौ अगस्त को दर्ज कराई थी। जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि आवेदक निर्दोष है। घटना का कोई गवाह नहीं है। आवेदक का प्रकरण से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मृतक ने मृत्यु के पूर्व बयान दर्ज कराया था। घटना के गवाह हैं व पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या की पुष्टि हुई है। जनपद न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद जमानत निरस्त कर दिया है।