हत्यारोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

बहराइच : शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश प्रेमकला ¨सह ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को दोष सिद्ध

By JagranEdited By: Publish:Sat, 25 Mar 2017 12:41 AM (IST) Updated:Sat, 25 Mar 2017 12:41 AM (IST)
हत्यारोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
हत्यारोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

बहराइच : शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश प्रेमकला ¨सह ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को दोष सिद्ध ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्त को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली नानपारा क्षेत्र के कोड़री गोड़ियनपुरवा निवासी मुहम्मद उमर ने 28 जुलाई वर्ष 2013 को कोतवाली में तहरीर दी। उल्लेख किया कि उसके पिता चंदा पुत्र भग्गू अपने खेत पर गए थे। खेत गांव के ही हंसराम पुत्र दशरथ के घर के सामने स्थित है। खेत में हंसराम के हैंडपंप का पानी बह रहा था। उसके पिता ने मना किया तो अभियुक्त ने लाठी से उसके पिता के सिर पर मार दिया। चोट लगने से वे मौके पर गिरकर बेहोश हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया। सत्र परीक्षण के दौरान जनपद न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी क्रिमिनल संत प्रताप ¨सह व बचाव पक्ष को सुनने के बाद अभियुक्त हंसराम को दोष सिद्ध ठहराते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जेल में बताई गई अवधि को भी सजा में समायोजित किया जाएगा।

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