आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
-आपत्तिजनक मैसेज का मामला विधि संवाददाता, बदायूं : सत्र न्यायाधीश ने आपत्तिजनक मैसेज करने वाले आरो
-आपत्तिजनक मैसेज का मामला
विधि संवाददाता, बदायूं : सत्र न्यायाधीश ने आपत्तिजनक मैसेज करने वाले आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
कोतवाली सदर के मुहम्मद शरीफ खां ने पिछले महीने 19 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अवगत कराया कि वह डा.संतोष सिंह के नर्सिग होम में एक्स-रे टेक्नीशियन का कार्य करता है। वह अपने कक्ष में बैठा काम कर रहा था तभी वाट्सएप पर मैसेज आया उसमें भेजने वाले का नाम वासू वैश्य था। इस व्यक्ति ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला मैसेज भेजा जिससे नगर क्षेत्र में स्थिति अत्याधिक गंभीर हो गई है। जिससे शहर के नागरिकों में रोष व्याप्त है। वहीं थाना कोतवाली सदर में अमन गुप्ता व वासू वैश्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। जिसे सीजेएम ने पूर्व में ही जमानत अर्जी खारिज कर दी। उक्त दोनों की ओर से सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत याचिकाएं दायर की गई। प्रभारी सत्र न्यायाधीश हरिहर प्रसाद ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के एडीजीसी अनिल राठौर व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में अत्यंत गंभीर एवं शांति व्यवस्था भंग मानते हुए दोनों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।