डिप्टी सीएमओ रहे डा. बीपी ¨सह निलंबित

जागरण संवाददाता, बदायूं : सीएमओ कार्यालय में तैनात रहे डिप्टी सीएमओ डा. बीपी ¨सह को निलंबित कर दिया

By Edited By: Publish:Tue, 01 Sep 2015 11:30 PM (IST) Updated:Tue, 01 Sep 2015 11:30 PM (IST)
डिप्टी सीएमओ रहे डा. बीपी ¨सह निलंबित

जागरण संवाददाता, बदायूं : सीएमओ कार्यालय में तैनात रहे डिप्टी सीएमओ डा. बीपी ¨सह को निलंबित कर दिया गया है। पिछले दिनों तैनाती के वक्त निजी चिकित्सकों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर मामला उजागर हुआ था। अवैध वसूली का भंडाफोड़ होने पर दर्जा राज्यमंत्री आबिद रजा ने शासन से पूरे प्रकरण की जांच की मांग की थी। शासन से हुए आदेश में डिप्टी सीएमओ के सभी आय-व्यय भत्तों पर भी रोक लगाई है।

बीती पांच मई को दर्जा राज्यमंत्री आबिद रजा ने सीएमओ कार्यालय का निरीक्षण किया था। इस दौरान निजी चिकित्सकों ने शिकायत की थी कि डिप्टी सीएमओ डा. बीपी ¨सह ने क्लीनिक और नर्सिग होम के रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनसे अवैध वसूली की है। इस पर दर्जा राज्यमंत्री ने डा. ¨सह को बुलाकर पूछताछ की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और यह भी बताया कि सभी डॉक्टरों से करीब डेढ़ लाख रुपये लिए गए हैं। इसका खुलासा होने पर उन्होंने मौके पर ही डॉक्टरों के रुपये वापस करा दिए थे। दर्जा राज्यमंत्री ने शासन को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की थी। शासन स्तर से शुरू हुई जांच में तत्कालीन एडी हेल्थ डा. सुबोध शर्मा को जांच अधिकारी बनाया गया। एडी हेल्थ ने मामले में डा. ¨सह के बयानों के आधार पर पटल बाबू राजेश राय और तत्कालीन सीएमओ डा. दीपक सक्सेना के खिलाफ भी जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी। शासन ने इस मामले में तत्कालीन सीएमओ को दोषी न मानते हुए उनकी दोबारा तैनाती बदायूं कर दी। राजेश राय के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की तो वह हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में बाबू ने बताया कि उसका कोई दोष नहीं है, एडी हेल्थ ने डा. ¨सह के बयानों को ही आधार बनाते हुए पक्षपात पूर्ण तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई की। यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, लेकिन इस दौरान कोर्ट ने भी डिप्टी सीएमओ डा. ¨सह पर शिकंजा कसना शुरू किया। पूरे मामले में रिश्वत कबूल करना और वापस करने पर उनकी ही भूमिका संदिग्ध पाई गई। इस दौरान निजी चिकित्सकों ने तत्कालीन सीएमओ डा. दीपक सक्सेना के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर कर उनका तबादला निरस्त करने के आदेश को चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस रिट को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीएमओ डा. सक्सेना का कोई दोष साबित नहीं हुआ। यह जांच शासन स्तर से बदस्तूर जारी रही। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अर¨वद कुमार ने मामले में प्रथम ²ष्टया तत्कालीन डिप्टी सीएमओ डा. बीपी ¨सह को दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया। सोमवार को निलंबन का आदेश जारी कर उसकी एक प्रतिलिपि एडी हेल्थ बरेली को भी भेजी गई है। इससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

chat bot
आपका साथी