शिब्ली इंटर कालेज के पूर्व प्राचार्य पर भ्रष्टाचार का मुकदमा

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उप्र सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी के निरीक्षक अरविद सिंह ने शिब्ली नेशनल इंटर कालेज के पूर्व प्राचार्य नियाज अहमद दाऊदी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण

By JagranEdited By: Publish:Tue, 21 Jan 2020 08:58 PM (IST) Updated:Wed, 22 Jan 2020 06:04 AM (IST)
शिब्ली इंटर कालेज के पूर्व प्राचार्य पर भ्रष्टाचार का मुकदमा
शिब्ली इंटर कालेज के पूर्व प्राचार्य पर भ्रष्टाचार का मुकदमा

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उप्र सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी के निरीक्षक अरविद सिंह ने शिब्ली नेशनल इंटर कालेज के पूर्व प्राचार्य नियाज अहमद दाऊदी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

दाऊदपुर गांव के मूल निवासी नियाज अहमद दाऊदी शिब्ली नेशनल इंटर कालेज के पूर्व प्राचार्य थे। वे वर्तमान में शहर के मोहल्ला बाजबहादुर में रहते हैं। उनके खिलाफ पांच जनवरी 2009 को उप्र सतर्कता अनुभाग-4 ने खुली जांच का आदेश उप्र सतर्कता अधिष्ठान को दिया था। जांच में पाया गया कि पूर्व प्राचार्य लोक सेवक के रूप में कार्यरत रहते हुए जांच को निर्धारित अवधि में अपनी आय के समस्त ज्ञात व वैध स्त्रोतों से कुल 39 लाख 84 हजार 695 रुपये 23 पैसा अर्जित की। इस अवधि में इनके द्वारा परिसंपत्तियों के अर्जन व भरण पोषण पर किया गया कुल व्यय 77 लाख 33 हजार 861 रुपये 13 पैसा पाया गया। जांच हेतु निर्धारित अवधि में नियाज दाऊदी ने ज्ञात व वैध स्त्रोतों से अर्जित की गयी अपनी आय के सापेक्ष उन्होंने 37 लाख 49 हजार 165 रुपये 90 पैसा अधिक व्यय किया। उन्होंने सवाल करने पर संतोषजनक स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। शासन ने 12 दिसंबर 2019 को उप्र सतर्कता अधिष्ठान को अन्वेषण करने के आदेश दिये कि नियाज अहमद के खिलाफ उक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जाए। शहर कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने कहा कि सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी के निरीक्षक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे की जांच उप्र सतर्कता अधिष्ठान करेगी।

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