मारपीट में तीन आरोपियों को मिली तीन वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, औरैया : अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम राज बहादुर ¨सह मौर्या ने थाना बेला

By JagranEdited By: Publish:Fri, 11 Aug 2017 03:01 AM (IST) Updated:Fri, 11 Aug 2017 03:01 AM (IST)
मारपीट में तीन आरोपियों 
को मिली तीन वर्ष की कैद
मारपीट में तीन आरोपियों को मिली तीन वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, औरैया : अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम राज बहादुर ¨सह मौर्या ने थाना बेला के ग्राम जौहर निवासी तीन आरोपियों को अनुसूचित जाति के व्यक्ति से मारपीट करने में तीन वर्ष की सजा सुनाई। आरोपियों पर 4500-4500 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।

एक गांव निवासी पिता ने थाना बेला में रिपोर्ट लिखाई कि 9 मार्च 2012 की शाम उसके भाई की पुत्री गांव के पास खेत में गई थी। खेत पर ग्राम जौहर के दीपू ने उससे छेड़छाड़ की। उसने आपबीती घर आकर परिजनों को बताई। इस पर ग्राम प्रधान के समझाने पर मामला शांत हो गया। लेकिन उसी दिन रात को वह अपने घर पर था। तभी दीपू, दीपू के पिता रज्जन व मां शकुन्तला घर में घुस आए और अभद्रता कर लाठी डंडों से घायल कर दिया। इससे उसके शरीर पर काफी चोटें आईं। पीड़ित की तहरीर पर दलित उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मुकदमा एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी लालजी दोहरे व बचाव पक्ष को सुनने के बाद एडीजे ने अभियुक्त रज्जन, उसके पुत्र दीपू व पत्नी शकुंतला देवी को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया। कोर्ट ने जुर्माने की संपूर्ण धनराशि 13,500 रुपये में से सात हजार रुपये पीड़ित को देने का आदेश किया है। न्यायालय ने साक्षीगण पीड़िता, अमरेश व राम ¨सह के विरुद्ध भी मिथ्या साक्ष्य देने के लिए कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया।

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