बिना पंजीकरण के जिले में दौड़ रहे हजारों वाहन

जागरण संवाददाता, औरैया: जिले के सड़क मार्गों पर पंजीकरण का नवीनीकरण कराए बिना हजार

By JagranEdited By: Publish:Wed, 16 Jan 2019 05:30 PM (IST) Updated:Wed, 16 Jan 2019 05:30 PM (IST)
बिना पंजीकरण के जिले में दौड़ रहे हजारों वाहन
बिना पंजीकरण के जिले में दौड़ रहे हजारों वाहन

जागरण संवाददाता, औरैया: जिले के सड़क मार्गों पर पंजीकरण का नवीनीकरण कराए बिना हजारों वाहन फर्राटा भर रहे हैं। जर्जर हो चुके इन वाहनों के खिलाफ आरटीओ की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिले में परिवहन नियमों को ठेंगा दिखाने वाले वाहन स्वामियों की लंबी लिस्ट है। इनमें से एक हजार वाहन स्वामी ऐसे हैं जिनके वाहन पंजीकरण के 15 साल पूरे होने के बाद भी सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। इनमें सबसे अधिक मोटर साइकिल हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के बाद इन्हें कामर्शियल वाहनों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर भर में इन्हें कहीं भी देखा जा सकता है। कहीं पर ये सरिया लादे मिलेंगे तो कहीं पर भाड़ा लादकर जाते हुए मुख्य स्थानों पर देख सकते है। इसके अलावा मोटर साइकिलों को बिना अनुमति के कामर्शियल वाहन के रूप में प्रयोग करना भी गैर कानूनी है। यह है नियम

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की गाइड लाइन के तहत नए वाहन के पंजीकरण के पंद्रह साल पूरा होने पर पंजीकरण स्वत: समाप्त हो जाता है। इसके बाद वाहन मालिक को एक बार फिर सरकारी फीस जमा कर वाहन का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण नवीनीकरण न कराने पर वाहन का संचालन अवैध माना जाता है। पांच साल के लिए होता है दोबारा पंजीयन

15 साल बाद वाहन का पंजीकरण समाप्त होने पर वाहन मालिक को दोबारा पांच साल के लिए वाहन का पंजीकरण आरटीओ दफ्तर में जाकर कराना होता है। इसके लिए वाहन की कीमत का पांच फीसद ग्रीन टैक्स भी जमा करना होता है। इसके बाद विभाग नवीनीकरण पांच साल के लिए बढ़ा देता है। क्या कहते हैं जिम्मेदार-

-पंजीकरण का नवीनीकरण कराए बिना सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों को चिह्नित किया जा रहा है। वाहन मालिकों को नोटिस देकर पंजीकरण का मौका दिया जाएगा। बिना अनुमति के मोटर साइकिल को कामर्शियल इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के खिलाफ चे¨कग अभियान चलाकर सीज किया जाएगा। - मनोज कुमार ¨सह, एआरटीओ

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