डॉक्टरी परीक्षण में चोट पाए जाने पर दरोगा पर कार्रवाई का आदेश

जागरण संवाददाता औरैया कोतवाली में पुलिस अभिरक्षा में ट्रक मालिक के साथ की गई अमानवीय मा

By JagranEdited By: Publish:Fri, 03 Jul 2020 08:54 PM (IST) Updated:Fri, 03 Jul 2020 08:54 PM (IST)
डॉक्टरी परीक्षण में चोट पाए जाने पर दरोगा पर कार्रवाई का आदेश
डॉक्टरी परीक्षण में चोट पाए जाने पर दरोगा पर कार्रवाई का आदेश

जागरण संवाददाता, औरैया : कोतवाली में पुलिस अभिरक्षा में ट्रक मालिक के साथ की गई अमानवीय मारपीट की पुष्टि कोर्ट द्वारा पुन: डॉक्टरी परीक्षण कराए जाने की रिपोर्ट में होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी दरोगा योगेंद्र सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को लिखा है।

पुलिस कस्डटी से ओवरलोडेड व खनन में सीज ट्रक को भगा ले जाने पर कोतवाली में ट्रक चालक के खिलाफ ट्रक मालिक को भी नामजद किया गया था। गुरूवार को पुलिस ने ट्रक मालिक सतेंद्र सिंह उर्फ लडैते निवासी खानपुर थाना सौरिख जिला कन्नौज को गिरफ्तार रिमांड के लिए सीजेएम कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान आरोपित ट्रक मालिक ने अपने शरीर की चोटों को दिखाते हुए आरोप लगाया कि एक लाख रुपये की मांग पूरी न करने पर दरोगा योगेंद्र सिंह ने उसे पीटा। रिमांड के साथ ट्रक मालिक का जो मेडिकल परीक्षण था, उसमें कोई चोटें नहीं दिखाई गई थी। सीजेएम ने ट्रक मालिक के स्वजनों द्वारा अपने अधिवक्ता शिवम शर्मा के माध्यम से दिए गए प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए सीएमएस औरैया को पुन: डॉक्टरी कराए जाने के लिए आदेश दिए। कोर्ट के आदेश पर सीएमएस ने डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा मेडिकल कराया। कोर्ट ने आदेश में लिखा कि डॉक्टरी रिपोर्ट में ट्रक मालिक के शरीर में चोटें पाईं गई तथा हाथ के एक्स-रे के लिए रेफर किया। कोर्ट के आदेश के अनुसार सतेंद्र सिंह उर्फ लड़ैते की आई हुई चोटें विवेचना अधिकारी योगेंद्र सिंह द्वारा पैसे की मांग पूरी न होने के कारण पुलिस अधिरक्षा में पहुंचाई गई प्रतीत होती हैं। जो कि उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था के नियमों के विरूद्ध किया गया कृत्य है। उन्होंने लिखा कि उपनिरीक्षक योगेंद्र सिंह द्वारा अनुचित लाभ के लिए पद का दुरूपयोग किया गया है, जो कि दंडनीय अपराध है। सीजेएम सुरेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक को लिखा कि कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर अवगत कराएं। आदेश की प्रति पुलिस महानिरीक्षक कानपुर को भी भेजी गई है।

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