नौकरी पेशा और पेंशनरों को मिलेगी सहूलियत, TDS पर रियायत ले सकेंगे Prayagraj News

नौकरी पेशा लोगों को अब टीडीएस को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। न ही राष्ट्रीयकृत बैंकों से पेंशन पाने वाले ही परेशान हों क्‍योंकि अब उन्‍हें टीडीएम में सहूलियत मिलेगी।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Publish:Sun, 08 Mar 2020 01:10 PM (IST) Updated:Sun, 08 Mar 2020 06:36 PM (IST)
नौकरी पेशा और पेंशनरों को मिलेगी सहूलियत, TDS पर रियायत ले सकेंगे Prayagraj News
नौकरी पेशा और पेंशनरों को मिलेगी सहूलियत, TDS पर रियायत ले सकेंगे Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। आप नौकरी पेशा हैं या फिर पेंशनर...आपके लिए ही यह खबर है। आपके लिए राहत भरी खबर है। नौकरी पेशा लोगों या फिर पेंशनरों को केंद्र सरकार ने टीडीएस पर बड़ी रियायत दी है। पहले वे टीडीएस करने के लिए बाध्य थे लेकिन अब कर योग्य आय छूट सीमा के दायरे में आ जाने पर टीडीएस नहीं करना पड़ेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने इस संबंध में सर्कुलर भी जारी कर दिया है।

इस तरह से करके आप भी जान सकते हैं

सीबीडीटी के सर्कुलर में स्पष्ट कहा गया है कि वेतनभोगी कर्मचारी अथवा अधिकारी पहले सालाना आमदनी की गणना कर लें। इसके बाद सकल आय पर मिलने वाली कटौती, छूट एवं राहत को उसमें से घटा लें। इसके बाद यदि कर योग्य आय बनती है तो 12 समान किश्तों में नियोक्ता यानी कर्मचारी और अधिकारी टीडीएस करेंगे। यदि कर योग्य आय छूट सीमा के अंदर आ जाती है तो टीडीएस नहीं करना पड़ेगा।

अभी तक नियोक्ता टीडीएस करने के लिए बाध्य था

अभी तक यह प्रावधान था कि किसी भी वेतनभोगी की आय ढाई लाख रुपये, वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति में तीन लाख और अति वरिष्ठ नागरिकों की दशा में पांच लाख रुपये से ज्यादा वेतन या पेंशन होने पर नियोक्ता टीडीएस करने के लिए बाध्य था। राहत, छूट और कटौती इसमें शामिल नहीं थी। वहीं अब सर्कुलर में स्पष्ट कर दिया गया है कि सालाना आय में राहत, छूट और कटौती को घटाकर टीडीएस करना है। यह प्रावधान राष्ट्रीयकृत बैंकों से पेंशन पाने वालों पर भी लागू होगा।

कर एव वित्त सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल बोले

कर एवं वित्त सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल कहते हैं कि सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 192 में वेतन से टीडीएस के नियमों में परिवर्तन किया है। शहर में ही इस श्रेणी में लाखों रिटर्न भोगी और पेंशन भोगी हैं, जिन्हें यह फायदा मिलेगा।

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