कोऑपरेटिव के हैं बकायेदार तो नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव Prayagraj News

अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार पंचायती चुनाव लडऩे वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी वित्तीय संस्थानों के बकायेदार रहता है तो उस स्थिति में वह उम्मीदवार बनने को पात्र नहीं होगा। सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंक से लोन लिए व्यक्ति अपना कर्ज तत्काल चुका दें।

By Rajneesh MishraEdited By: Publish:Wed, 10 Feb 2021 08:01 PM (IST) Updated:Thu, 11 Feb 2021 07:00 AM (IST)
कोऑपरेटिव के हैं बकायेदार तो नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव Prayagraj News
अपर मुख्य सचिव ने कोऑपरेटिव कर्जदार के पंचायती चुनाव में दावेदारी को अयोग्य घोषित करने का निर्देश जारी किया है।

प्रयागराज,जेएनएन। कोऑपरेटिव के बकायेदार पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चुनाव में दावेदारी करने के लिए पहले उन्हें सहकारी समिति व जिला सहकारी बैंक से लिया गया लोन चुकाना होगा। अपर मुख्य सचिव की ओर से निर्देश जारी होने के बाद सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता (प्रयागराज) प्रमोद वीर राय ने भी पत्र जारी कर दिया।

पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर

पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि, अभी निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसी बीच सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कोऑपरेटिव से लिए कर्जदार के पंचायती चुनाव में दावेदारी को अयोग्य घोषित करने का निर्देश जारी किया है। इस पर सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता (प्रयागराज) प्रमोद वीर राय ने कहा कि यदि पंचायती चुनाव में उम्मीदवारों को दावेदारी करनी है तो सहकारी समिति एवं जिला सहकारी बैंक से लिए लोन को जल्द चुकाना होगा। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार पंचायती चुनाव लडऩे वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी वित्तीय संस्थानों के बकायेदार रहता है तो उस स्थिति में वह उम्मीदवार बनने को पात्र नहीं होगा। सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंक से लोन लिए व्यक्ति अपना कर्ज तत्काल चुका दें अन्यथा वह चुनाव लडऩे से वंचित रह जाएंगे।

चुनाव को लेकर गांवों में बढ़ी सरगर्मी

पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में सरगर्मी बढ़ गई है। गांवों में उम्मीदवार लोगों तक पहुंच बनाने लगे हैं। प्रशासन भी तैयारियां कर रहा है। ऐसे में अपर मुख्य सचिव का आदेश बकायेदारों की मुश्किलें बढ़ा सकता है।

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