मौलाना जौहर अली ट्रस्ट के सदस्य के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर के सांसद आजन खां के करीबी व मौलाना जौहर अली ट्रस्ट के सदस्य सलीम कासिम के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का समय दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Thu, 26 Nov 2020 07:37 PM (IST) Updated:Thu, 26 Nov 2020 07:37 PM (IST)
मौलाना जौहर अली ट्रस्ट के सदस्य के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की रोक
हाई कोर्ट ने मौलाना जौहर अली ट्रस्ट के सदस्य सलीम कासिम के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर के सांसद आजन खां के करीबी व मौलाना जौहर अली ट्रस्ट के सदस्य सलीम कासिम के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने याची सलीम कासिम की याचिका पर दिया है।

याचिका में हाई कोर्ट से कहा गया कि याची के विरुद्ध स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए रामपुर में राज्य सरकार बनाम तंजीम फातिमा आदि विचाराधीन है। तंजीम सांसद आजम खां की पत्नी हैं। सलीम कासिम ने मुकदमे की कार्रवाई को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने इस पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है।

याची का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वह नामजद नहीं है। उसका नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। याची की किसी अपराध में कोई भूमिका नहीं है। वह मात्र कमेटी का सदस्य है। न्यायालय ने प्रदेश सरकार से इस प्रकरण में जवाब मांगते हुए याची के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। 

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