Action on Mafia : डीएम का आदेश भी दरकिनार, अतीक की सात संपत्ति अब तक नहीं हुई कुर्क Prayagraj News

Action on Mafia अक्टूबर माह में करेली के गौसनगर और करेली स्कीम मुहल्ले में स्थित अतीक के दो मकानों को कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया था। मगर अब तक करेली पुलिस जिलाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं कर सकी है।

By Rajneesh MishraEdited By: Publish:Thu, 10 Dec 2020 07:10 AM (IST) Updated:Thu, 10 Dec 2020 07:10 AM (IST)
Action on Mafia : डीएम का आदेश भी दरकिनार,  अतीक की सात संपत्ति अब तक नहीं हुई कुर्क Prayagraj News
अतीक के दो मकानों को कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया था।

प्रयागराज, जेएनएन। डेडलाइन पार, डीएम का आदेश दरकिनार। जी हां। माफिया अतीक अहमद की संपत्ति को कुर्क करने में पुलिस अब शिथिल पड़ गई है। झूंसी और करेली स्थित जमीन व मकान को सीज न करने पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। यह हाल तब है, जब माफिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

झूंसी थाना क्षेत्र के कटका गांव में पूर्व सांसद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर तीन जमीन है। उसे कुर्क करने के लिए नवंबर के प्रथम सप्ताह में डीएम भानुचंद्र गोस्वामी की ओर से आदेश जारी किया गया। साथ ही झूंसी पुलिस ने रिपोर्ट मांगी गई। इसके बाद उसी गांव में चिह्नित की गई अतीक की दो और भूखंड को गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज करने का आदेश हुआ। इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए नवंबर माह तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन डेडलाइन पूरी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। वहीं, अक्टूबर माह में करेली के गौसनगर और करेली स्कीम मुहल्ले में स्थित अतीक के दो मकानों को कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया था। मगर अब तक करेली पुलिस जिलाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं कर सकी है। झूंसी और करेली की अचल संपत्तियों की कीमत भी करोड़ों रुपये आंकी गई हैं। हालांकि एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी का कहना है सभी गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई चल रही है।

मकान, दफ्तर किए जा चुके ध्वस्त

अतीक के खिलाफ कार्रवाई करने में भले ही पुलिस अब हीलाहवाली कर रही हो, लेकिन इससे पहले माफिया को करोड़ों रुपये की चोट पहुंचाई जा चुकी है। चकिया स्थित अतीक के आलीशान आवास, कर्बला में दफ्तर, सिविल लाइंस में कार्मिशयल व आवासीय भवन जैसे कई मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 1 के तहत 15 से अधिक संपत्ति कुर्क भी की जा चुकी है।

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