Rights of Consumer: बताना होगा पेठा कब बना और कब तक सेवन करें Agra News

एफएसएसएआइ का आदेश मिठाई विक्रेताओं को बतानी होगी निर्माण तिथि। अभी तक विक्रेता डिब्बे पर नहीं लिख रहे पूर्ण घोषणाएं।

By Prateek GuptaEdited By: Publish:Thu, 27 Feb 2020 09:12 AM (IST) Updated:Thu, 27 Feb 2020 07:45 PM (IST)
Rights of Consumer: बताना होगा पेठा कब बना और कब तक सेवन करें Agra News
Rights of Consumer: बताना होगा पेठा कब बना और कब तक सेवन करें Agra News

आगरा, जागरण संवाददाता। अब मशहूर पेठा पुराना बना हुआ नहीं बिक पाएगा। विक्रेता काउंटर पर रखे पेठा की तैयार करने और कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यह तिथि अंकित करेंगे। यह कदम उपभोक्‍ताओं के हित का साबित होगा। दरअसल बिना उत्‍पादन और एक्‍सपायरी डेट अंकित किए तमाम विक्रेता खाने-पीने की वस्‍तुएं बेच रहे हैं।

आगरा में छोटे-बड़े लगभग 3500 मिठाई विक्रेता हैं। इनमें 350 ऐसे विक्रेता हैं, जिनके पास खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) से जारी लाइसेंस हैं। इनमें 250 पेठा विक्रेता हैं। बड़े विक्रेताओं का पेठा कई राज्यों में सप्लाई होता है, जो काफी समय में पहुंचता है। पेठा कारोबारी मानक अनुुरूप डिब्बों पर घोषणाएं भी नहीं लिखते हैं। एफएसडीए विभाग ने भी इनको खुली छूट दे रखी हैं।

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) के नए नियम के अनुसार कारोबारियों को मिठाई निर्माण की तिथि और उसे कब तक सेवन में लाया जा सकता है, यह लिखना अनिवार्य होगा। यह नियम एक जून, 2020 से लागू हो जाएगा। इसमें पेठा के अलावा सभी मिठाई, खोआ, घी, दही, दूध, काजू की कतली, पेड़ा, रसमलाई, गाजर का हलवा, मोतीचूर के लड्डू आदि शामिल हैं। एफएसएसएआइ ने यह नियम मिठाई की गुणवत्ता सुधारने को लागू किया है।

कइयों पर आएगी आंच

दरअसल आगरा का पेठा दुनियाभर में मशहूर है। खासतौर पर एक स्‍थानीय ब्रांड भी उतना ही मशहूर है। इस ब्रांड के नाम पर पूरे शहर में तमाम दुकानें फर्जी खुली हुई हैं। नाम में मात्रा का फेरबदल कर बोर्ड लगे हुए हैं। यमुना एक्‍सप्रेस वे से आने वाले पर्यटक, भ्रम में ऐसी ही दुकानों से पेठा खरीद ले जाते हैं। जब वे अपने शहर पहुंचते हैं और पेठा खराब पाते हैं तो कोसते हैं। क्‍योंकि कर्इ दिन पुरानी पैकिंग इन्‍हें थमा दी जाती है। मसलन अंगूरी, पान या संतरा पेठा ज्‍यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहता और जिन दुकानों पर बिक्री कम है, वे पर्यटकों को ऐसे ही ठग लेते हैं।

जून से होगी सीधी कार्रवाई

एफएसडीए के जिला अभिहीत अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि एफएसएसएआइ निर्देश के अनुसार मिठाई विक्रेताओं को काउंटरों में निर्माण और उपयोग की तिथि की जानकारी देना अनिवार्य होगा। यह नियम जून से लागू होगा। नियम का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। 

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