UP Congress President को राहत, अंतरिम जमानत एक सितंबर तक बढ़ी

UP Congress President प्रदेश अध्यक्ष को अदालत में चार अगस्त को होना था हाजिर। फतेहपुर सीकरी थाने में दर्ज हुआ था लॉकडाउन उल्लघंन का मुकदमा।

By Tanu GuptaEdited By: Publish:Tue, 04 Aug 2020 06:00 PM (IST) Updated:Tue, 04 Aug 2020 06:00 PM (IST)
UP Congress President को राहत, अंतरिम जमानत एक सितंबर तक बढ़ी
UP Congress President को राहत, अंतरिम जमानत एक सितंबर तक बढ़ी

आगरा, जागरण संवाददाता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मंगलवार को अदालत में हाजिर नहीं हुए ।विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को अदालत ने एक सितंबर तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं ।

फतेहपुर सीकरी थाने में 19 मई को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, पूर्व एमएलसी विवेक बंसल और पांच-छह अज्ञात कांग्रेसियों के खिलाफ महामारी एक्ट और लॉकडाउन उल्लघंन का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था। कांग्रेस महासचिव ने प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा मई में प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए बसों को भेजने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके चलते 19 मई को राजस्थान से प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल समेत अन्य कांग्रेसी नेता फतेहपुर सीकरी में भरतपुर सीमा पर पहुंचे थे। इसे लेकर कांग्रेसियों की पुलिस अधिकारियों से तकरार हो गयी थी। पुलिस ने भरतपुर सीमा से बसों को जबरन प्रवेश कराने का आरोप लगाया था।

पुलिस ने 20 मई को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष,पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी को अदालत में प्रस्तुत किया था ।अदालत ने उन्हें 16 जुलाई तक के लिए अंतरिम जमानत स्वीकृत की गयी थी ।अदालत ने तीनों आरोपितों को 16 जुलाई को अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए थे । आरोपितों के हाजिर नहीं होने पर उनके अधिवक्ताओं द्वारा गुरुवार को अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था ।जिसमें अदालत के आरोपियों से संबंधित मामले की सुनवाई का अधिकार विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट काे होने का हवाला दिया गया था ।आरोपितों के अधिवक्ताओं ने उनकी अनुपस्थिति के बाबत विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।इस पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपितों की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आरोपितों की जमानत चार अगस्त तक बढ़ाने के आदेश दिए थे।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य आरोपितों को चार अगस्त को कोर्ट में पेश होना था । मंगलवार को कांग्रेसी नेताओं के हाजिर नहीं होने एवं उनके वकीलों रमाशंकर शर्मा और रामदत्त दिवाकर द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत किया गया ।इस पर विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट उमाकांत जिंदल ने कांग्रेस नेताओं की अंतरिम जमानत एक सितंबर तक बढ़ा दी है। 

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