Voter ID एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

अगर आपके पास अभी वोटर आइडी कार्ड नहीं है और आपने इसे अप्लाई किया है तो आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं

By Shilpa Srivastava Edited By: Publish:Wed, 13 Mar 2019 10:16 AM (IST) Updated:Wed, 13 Mar 2019 10:46 AM (IST)
Voter ID एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स
Voter ID एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

नई दिल्ली (टेक डेस्क)। लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। 11 अप्रैल से वोटिंग शुरू होने वाली है। किसी भी व्यक्ति के पास वोट डालने के लिए एक वैध वोटर आइडी कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आपके पास अभी वोटर आइडी कार्ड नहीं है और आपने इसे अप्लाई किया है तो आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। यहां हम आपको इसी का प्रोसेस बता रहे हैं।

किसी तरह वोटर आइडी एप्लीकेशन का ऑनलाइन स्टेटस करें ट्रैक: वोटर आइडी के लिए सफलतापूर्वक एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको ट्रैकिंग रेफरेंस आइडी दी जाती है। इससे आप अपनी एप्लीकेशन का ऑनलाइन स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) के पोर्टल पर जाना होगा। NVSP के होमपेज पर आपको Track application status का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक कर दें। यहां आपको अपनी रेफरेंस आइडी एंटर करनी होगी। इसके बाद Track status बटन पर क्लिक करें। इसके बाद जो पेज ओपन होगा उसमें आपकी एप्लीकेशन स्टेटस की जानकारी दी गई होगी।

वोटर आइडी जनरेशन प्रोसेस की अलग-अलग कैटेगरी:

पहला प्रोसेस वोटर आइडी जनरेशन होता है और दूसरा वेरिफिकेशन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में एप्लीकेशन को सबमिट किया जाता है। इसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) का अपॉइंट्मेंट मिलेगा। इसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन होगी और इन सभी के आधार पर आखिर में यूजर की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा।

अगर आपने अभी तक वोटर आइडी कार्ड अप्लाई नहीं किया है तो नीचे दिए प्रोसेस के जरिए किया जा सकता है।

इसके लिए यूजर्स को वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करना होगा। जनरल वोटर्स को Form 6 भरना होगा। यह फॉर्म उनके लिए है जो पहली बार वोटर आइडी कार्ड बनवा रहे हैं या फिर जो दूसरे राज्य से किसी और राज्य में शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं, NRI वोटर्स को फॉर्म 6A भरना होगा। अगर आपको वोटर आइडी कार्ड में किसी तरह का बदलाव करना है तो आपको फॉर्म 8 भरना होगा। एक ही राज्य में किसी एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट होने के लिए फॉर्म 8ए भरना होगा।

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