गैंगस्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सूचना के अधिकार के तहत नहीं दी जा सकती

पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी आम आदमी को उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है।

By Preeti jhaEdited By: Publish:Mon, 11 Jun 2018 04:12 PM (IST) Updated:Mon, 11 Jun 2018 04:12 PM (IST)
गैंगस्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सूचना के अधिकार के तहत नहीं दी जा सकती
गैंगस्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सूचना के अधिकार के तहत नहीं दी जा सकती

जयपुर, जागरण संवाददाता। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी आम आदमी को उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों के नाम भी उजागर नहीं किए जा सकेंगे।

राज्य सूचना आयोग ने इस संबंध में दो अपील खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी है। सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा की कोर्ट ने अपीलों का निस्तारण करते हुए अपने फैसले में कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस,कोर्ट और मृतक के परिजनों से संबंधित व्यक्तिगत सूचना है।

जब तक व्यापक लोकहित नहीं हो,तब तक इसकी प्रति आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती है। फैसले में कहा गया कि चिकित्सकों के नाम उजागर करने से इनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है,लिहाजा यह सूचना आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि गैंगस्टर आनदंपाल पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया था। उसकी मौत के बाद प्रदेश के काफी बवाल हुआ था। जयपुर के सी-स्कीम निवासी अजीत सिंह ने आरटीआई के तहत पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सकों के नाम की जानकारी मांगी थी।  

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