जिस घर-संस्थान में मिला मच्छरों का लार्वा देना होगा 500 का जुर्माना, जागरूक करने का अनूठा फरमान

mosquitoअगर आपके घर या संस्थान में डेंगू या मौसमी बीमारियों को फैलाने वाले मच्छरों का लार्वा पाया पाया गया तो आप जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें।

By Preeti jhaEdited By: Publish:Mon, 04 Nov 2019 11:54 AM (IST) Updated:Mon, 04 Nov 2019 11:54 AM (IST)
जिस घर-संस्थान में मिला मच्छरों का लार्वा देना होगा 500 का जुर्माना, जागरूक करने का अनूठा फरमान
जिस घर-संस्थान में मिला मच्छरों का लार्वा देना होगा 500 का जुर्माना, जागरूक करने का अनूठा फरमान

जोधपुर, रंजन दवे। अगर आपके घर या संस्थान में डेंगू या मौसमी बीमारियों को फैलाने वाले मच्छरों का लार्वा पाया पाया गया तो आप जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें। चिकित्सा विभाग ने ऐसे आदेश निकाले हैं जिससे अब आदमी परेशान है। विभाग की ओर से आदेशों में मच्छरों के लार्वा पाए जाने पर नोटिस के साथ पांच सौ रुपये की शास्ति दंड का जिक्र किया गया है।

दरअसल जोधपुर समेत समूचे पश्चिमी राजस्थान में बदलते मौसम के साथ डेंगू और अन्य मच्छर जनित रोगों के कारण स्थिति दिन ब दिन विकट जान पड़ रही है। डेंगू मरीजो को लगातार बढ़ रही संख्या से विभाग भी चिंतित है। जिसको लेकर पूर्व में भी सर्वे करवाया गया था, और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाये लेकिन आशातीत सफलता नहीं मिली बल्कि ज्यों ज्यो इलाज किया मर्ज बढ़ता गया वाली कहावत हकीकत में जान पड़ी। विभाग ने डेंगू, मलेरिया व स्वाइन फ्लू आदि मौसमी बीमारियों को नोटिफाइबल डिजीज की श्रेणी में रखा गया है।

जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बलवंत मण्डा के अनुसार जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा एन्टीलार्वल सर्वे कार्य के दौरान स्वास्थ्य दलों द्वारा लोगो को लार्वा के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। साथ ही नोटिफाइबल डिजीज एक्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है। डेंगू रोग फैलाने वाले एडीज प्रजाति के मच्छर का लार्वा घर मे रखे साफ पानी मे ही अपने जीवन के महत्वपूर्ण तीन चरण पूर्ण करता है। स्वास्थ्य दल द्वारा दूसरी बार भ्रमण के दौरान जिस घर या संस्थान में लार्वा पाया जायेगा, उसके मालिक को 24 घण्टे मे लार्वा नष्ट करने के लिए लिखित में नोटिस दिया जायेगा। उसके पश्चात तीसरे भ्रमण में भी लार्वा पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्रवाही करते हुए रुपये 500/- का चालान काटा जायेगा।

जोधपुर डिप्टी सीएमएचओ (स्वास्थ्य) डॉ. प्रीतम सिंह सांखला का कहना है कि अधिसूचना मे निजी अस्पतालों-प्रयोगशालाओं को भी सम्मिलित किया गया है। नागरिकों से अपील है कि वे अपने घरों/संस्थानों  में लार्वा पनपने के स्त्रोत की जांच कर उन्हें तत्काल नष्ट करे, जिससे चालान कारवाही नहीं हो। मच्छरों से जनित रोग एंव मौसमी बीमारीयों को रोकने में एक सजग नागरिक की भूमिका निभाएं।

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