108 एम्बुलेंस आवश्यक सेवा घोषित, नहीं कर सकेंगे हड़ताल

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान सरकार ने 108 एम्बुलेंस आपातकालीन सेवा के समस्त कार्यालय एवं कर्म

By Edited By: Publish:Wed, 15 Oct 2014 06:26 AM (IST) Updated:Wed, 15 Oct 2014 02:12 AM (IST)
108 एम्बुलेंस आवश्यक सेवा घोषित, नहीं कर सकेंगे हड़ताल

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान सरकार ने 108 एम्बुलेंस आपातकालीन सेवा के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को आगामी छह महीनों तक आवश्यक सेवा घोषित किया है।

इस सम्बन्ध में जारी एक अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 द्वारा प्रदत्ता शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से जीवीके ईएमआरआई द्वारा संचालित की जा रही 108 आपातकालीन सेवा को आगामी छह महीनों के लिए आवश्यक सेवा घोषित किया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार की राय है 108 आपातकालीन सेवा में हड़ताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इस वजह से समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

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