लोड चेक करने को टीमें गठित, 15 दिन में 60 लोगों से वसूला पांच लाख रुपये जुर्माना

हायर अथारिटी द्वारा कुंडी हटाओ मुहिम के तहत अर्बन व सब अर्बन डिवीजन द्वारा डिवीजनल लेबल पर टीमें गठित की गई हैं। टीम का नेतृत्व एसडीओ कर रहे हैं। इसमें सभी जूनियर इंजीनियर व उनके साथ चार कर्मी शामिल हैं। टीमों का संचालन एक्सईएन कर रहे हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 21 May 2022 11:48 PM (IST) Updated:Sat, 21 May 2022 11:48 PM (IST)
लोड चेक करने को टीमें गठित, 15 दिन में 60 लोगों से वसूला पांच लाख रुपये जुर्माना
लोड चेक करने को टीमें गठित, 15 दिन में 60 लोगों से वसूला पांच लाख रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, पठानकोट: पावरकाम ने बिजली चोरी करने के साथ-साथ बिना बताए तय से अधिक लोड इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है हायर अथारिटी द्वारा आदेश जारी होने के बाद अर्बन व सब अर्बन डिवीजन ने टीमों का गठन किया गया है। इतना ही नहीं गठित की गई टीमों ने 15 दिनों में 60 केस ऐसे पकड़े हैं उक्त केंसों में 40 अर्बन व 20 सब अर्बन डिवीजन की ओर से पकड़े गए हैं। उपभोक्ताओं से पांच लाख के करीब जुर्माना भी वसूल किया गया है।

हायर अथारिटी द्वारा कुंडी हटाओ मुहिम के तहत अर्बन व सब अर्बन डिवीजन द्वारा डिवीजनल लेबल पर टीमें गठित की गई हैं। टीम का नेतृत्व एसडीओ कर रहे हैं। इसमें सभी जूनियर इंजीनियर व उनके साथ चार कर्मी शामिल हैं। टीमों का संचालन एक्सईएन कर रहे हैं। टीम द्वारा चेकिग के दौरान कितने कनेक्शन चेक किए गए, कितने ओवरलोड का इस्तेमाल करते पाए गए आदि की रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से पटियाला मुख्यालय को भेजी जा रही है। इंटर क्रास करवाई जा रही चेकिग

पावरकाम मैनेजमेंट द्वारा विशेष तौर पर आदेश जारी किया गया है कि चेकिग टीम अपनी सब डिवीजन में चेकिग नहीं करेगी। इंटरक्रास तरीके से चेकिग होगी। यानी की सरना सब डिवीजन सिटी में और सिटी वाली टीम सरना में चेकिग करेगी ताकि पकड़े जाने पर उपभोक्ता टीम पर दबाव न बना सके। इससे काम में पारदर्शिता भी आएगी। लोड बढ़ाने के लिए पावरकाम से मंजूरी जरुरी

अधिकारियों का कहना है कि पावरकाम की टीमें बिजली चोरी को पकड़ने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में दबिश करती है। दबिश में कई उपभोक्ता बिजली चोरी कर रहे होते हैं तथा कई उपभोक्ता ऐसे होते हैं, जहां बिजली मीटर का लोड तय से अधिक होता है। इन उपभोक्ता ने लोड बढ़ाने के लिए पावरकाम से मंजूरी भी नहीं ली होती है। पावरकाम की ओर से हर घर, आफिस, कमर्शियल बिल्डिग, दुकानें, इंडस्ट्री का लोड तय किया जाता है। अगर उपभोक्ता पावरकाम के तय लोड से अधिक लोड चला रहा है तो जुर्माना तय है। लोड बढ़ाने की मंजूरी पावरकाम से लेनी जरूरी है। प्रति किलोवाट दो हजार वसूला जाता है जुर्माना

पावरकाम अधिकारियों की माने तो चेकिग के दौरान कई उपभोक्ता ऐसे पाए गए, जिनका लोड तय मानक से अधिक था। ऐसे में पकड़े जाने वाले उपभोक्ताओं से प्रति किलोवाटर दो हजार रुपये जुर्माना वसूला जाता है। इसके अलावा उन्हें जल्द से जल्द मंजूरी लेकर अपने मीटर का लोड बढ़ाने के लिए कहा जाता है, जिसकी अतिरिक्त फीस देनी पड़ती है। बिना बताए अधिक लोड इस्तेमाल करने से ट्रांसफार्मर पर पड़ता है जोर: एक्सईएन

पावरकाम अर्बन डिवीजन के सीनियर एक्सईएन जसविद्र पाल ने कहा कि उपभोक्ता को घर का लोड बढ़ाने के लिए पावरकाम से मंजूरी लेनी चाहिए। टीमों के बिजली मीटर चेकिग के दौरान लोड अधिक पाया गया तो मौके पर जुर्माना लगेगा। पावरकाम ने उपभोक्ता को घर, आफिस, दुकान को एक सेक्शन लोड दिया होता है। वह लोड को बिना बताए बढ़ा लेते हैं। इनकी जानकारी पावरकाम को नहीं देते हैं। अधिक लोड ट्रांसफार्मर पर पड़ता है, जिससे फाल्ट आने शुरू हो जाते हैं। उपभोक्ता को पावरकाम के सेवा केंद्रों में जाकर लोड बढ़ाने की मंजूरी लेनी चाहिए।

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